मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण (एक्सपोज़र) संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण (एक्सपोज़र) संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2006-2007/50
संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआईडी. एफआईसी. 4/01.02.00/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा
पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, आईएफसीआई लि., आईआईबीआई लि.,
नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एवं टीएफसीआई लि.)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण (एक्सपोज़र) संबंधी मानदंड
कृपया आप 1 जुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/ 2006-07 देखें जिसमें एक्सपोज़र मानदंड संबंधी विषयों पर वित्तीय संस्थाओं को जून 2006 तक जारी किए गए अनुदेश /दिशानिर्देश समेकित किए गए थे । 30 जून 2007 तक जारी किए गए अनुदेशों को शामिल करते हुए इस मास्टर परिपत्र को यथोचित रूप से अद्यतन किया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट के भाग ‘क’ में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये निर्देश तथा परिशिष्ट के भाग ‘ख’ में उल्लिखित परिपत्रों के संबद्ध पैराग्राफों को समेकित किया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक