मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2008-2009/65
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4 /01.02.00/2008-09
1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी )
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
कृपया आप 2 जुलाई 2007 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/ 2007-08 देखें जिसमें एक्सपोज़र मानदंड संबंधी विषयों पर वित्तीय संस्थाओं को जून 2007 तक जारी किए गए अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किए गए थे । 30 जून 2008 तक जारी किए गए अनुदेशों को शामिल करते हुए इस मास्टर परिपत्र को यथोचित रूप से अद्यतन किया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक