भारिबैं/2009-10/54 डीजीबीए.सीडीडी. सं. एच- 16/ 13.01.299 / 2009-10 1 जुलाई 2009 09 आषाढ 1931 (शक) अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक 17 राष्ट्रीकृत बैंक आइसीआइसीआइ बैंक लि. /आइडीबीआइ बैंक लि. / एचडीएफसी बैँक लि./ एक्सिस बैंक लि. और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. महोदय राहत /बचत बांडों की नामांकन सुविधा पर मास्टर परिपत्र सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर राहत/बचत बांड धारकों के लिए नामांकन सुविधा के संबंध में अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं ।उपर्युक्त विषय के संबंध में वर्तमान में लागू अनुदेशों को एक ही जगह लोक ऋण कार्यालयों /एजेंसी बैंकों को उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ राहत / बचत बांडों में नामांकन सुविधा के संबंध में एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो प्रत्येक वर्ष 30 जून को अद्यतन किया जाता है। तद्नुसार 30 जून 2009 तक अद्यतन किया गया संशोधित परिपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। आप हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर इस परिपत्र को देख सकते हैं। कृपया पावती दें । भवदीय (इंदिरा नानू) महाप्रबंधक
मास्टर परिपत्र राहत /बचत बांड योजना नामांकन सुविधा
- किसी राहत/बचत बांड, जोकि प्रॉमिसरी नोट या धारक बांड नहीं है, का एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति का नामांकन कर सकता(तें) है जो धारक अथवा संयुक्त धारक की मृत्यु होने पर राहत/बचत बांड तथा उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा/होंगे, बशर्ते नामित व्यक्ति अथवा नामित व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस जैसा बांड धारण करने के लिए स्वयं सक्षम हो।
- बांड की परिपक्वता से पूर्व नामांकन किया जाना चाहिए।
- दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किए जाने के पश्चात उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी नामांकिती / नामांकितियों को राहत/बचत बांडों एवं उसके भुगतान का हक मिलेगा ।
- राहत/बचत बांड के धारक द्वारा किया गया कोई भी नामांकन बदला या निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए विहित प्रारूप में नया नामांकन भरकर देना होगा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक /अधिकृत सरकारी /निजी क्षेत्र के बैंक की पदनामित शाखा को लिखित नोटिस देना होगा ।
- यदि नामांकिती अवयस्क है तो राहत/बचत बांड का धारक अवयस्क नामांकिती की मृत्यु, अवयस्कता कें दौरान, की दशा में देय राहत/बचत बांड की राशियाँ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जो कि अवयस्क नहीं है, नियुक्त कर सकता है ।
- बीएलए खाते में रखी प्रत्येक जमाराशि के लिए निवेशक अलग से नामांकन कर सकतें हैं ।
- कार्यालय/एजेंसी बैंकों को चाहिए कि वे "नामांकन की पावती" जारी करें ।
- 6.5 प्रतिशत बचत बांडस, 2003 (कर-मुक्त) और 8 प्रतिशत बचत (कर-योग्य) बांडस, 2003 के मामले में, बांडों में किए गए निवेश के लिए ब्याज/रिडेम्पशन मूल्य की प्राप्ति के लिए एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारक अपने नामिती के रुप में किसी अनिवासी भारतीय को नामांकित कर सकते हैं । ब्याज भुगतान तथा / अथवा परिपक्वता मूल्य, जैसा भी मामला हो, के विदेश विप्रेषण करने के संबंध में अनिवासी भारतीय पर सामान्य विनियम, जो उन पर लागू होते हैं, लागू होंगे।
अपवाद - निम्नलिखित मामलों में किसी प्रकार के नामांकन की अनुमति नही है (क) जब अवयस्क की ओर से किसी वयस्क द्वारा प्रमाणपत्र/बीएलए धारित किए गए हों । (ख) जब धारक का कोई लाभदायक हित प्रमाणपत्र में न हो और वह उसे आधिकारिक क्षमता में अथवा फिडयूसिअरी की क्षमता में धारित करता हो । नामांकन निरस्त करना : निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्व में किया गया नामांकन निरस्त माना जाएगा : (क) यदि धारक/ धारकों प्रतिस्थापन अथवा निरसन के लिए के पीडीओ/एजेंसी बैंक में आवेदन करते हो और कार्यालय द्वारा प्रतिस्थापन अथवा निरसन को विधिवत पंजीकृत किया जाता हो । (ख) यदि धारक / धारकों पमाणपत्रों का अंतरण करतें हो । इस विभाग व्दारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्र जिसके आधारपर यह मास्टर परिपत्र तैयार किया गया हैं, निम्नानुसार है।
- (एमओपी पृष्ठ संख्या 3)
- (संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.201/4087/2000-2001 दिनांक 16.2.2001)
- (संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.201/4854/2000-01 दिनांक 19.3.2001)
- (संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.298/एच-3410/2003-04 दिनांक 20.12.2003)
- (संदर्भ सीओ.डीटी.13.01.299/एच-3426/2003-04 दिनांक 20.12.2003)
- (संदर्भ सबैंलेवि.सीडीडी. सं. एच-2173 /13.01.299/2008-09 दिनांक 2.9.2008)
(यदि किसी विशेष मामलों में विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उपरिलिखित परिपत्रों का अवलोकन करें ।) |