मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग (दिनांक 16 सितंबर 2024 तक अद्यतन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग (दिनांक 16 सितंबर 2024 तक अद्यतन)
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2024-09-16
- 2024-06-20
- 2023-05-12
- 2022-09-30
- 2022-08-22
- 2022-06-09
- 2021-06-08
- 2019-09-18
- 2019-07-10
- 2019-07-09
- 2019-04-04
- 2018-11-20
- 2018-08-01
- 2018-04-26
- 2018-04-12
- 2018-03-16
- 2018-02-02
- 2018-01-24
- 2017-12-20
- 2017-12-14
- 2017-05-15
- 2016-09-19
- 2016-07-07
- 2016-06-13
- 2016-05-24
- 2016-05-18
- 2016-05-05
- 2016-04-13
- 2016-03-23
- 2016-02-11
- 2016-01-01
भा.रि.बैंक/विमुवि/2015-16/13 दिनांक: 01 जनवरी 2016 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) का क्रियान्वयन प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और यह लेनदेन करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष की गयी घोषणाओं तथा प्रकथनों पर आधारित होता है। इसके मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तथा फॉर्म निर्धारित किए हैं जिन्हें प्राधिकृत व्यक्तियों/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों/ प्राधिकृत बैंकों द्वारा अथवा उनके माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। इन रिपोर्टों का सटीक संकलन तथा समय पर प्रस्तुति अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल पर्यवेक्षण में सहायक साधन के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि फेमा के अंतर्गत विनियमित विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित नीतियों को अधिक कारगर बनाने में भी इनसे सहायता मिलती है। 2. फेमा के अंतर्गत जिन विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों/ फॉर्मों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, उन्हें इस मास्टर निदेश में समेकित किया गया है। 3. नए अनुदेश जारी किए जाने पर इस मास्टर निदेश को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) * चूंकि इस मास्टर निदेश में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, इसलिए पाठक की सुविधा के लिए इसमें किए गए परिवर्तनों को ट्रैक चेंज मोड में दर्शाने की बजाय इसे प्रतिस्थापित किया गया है। |