वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - घरेलू/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - घरेलू/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी
भारिबैं/2004-05/268
ग्राआऋवि.केका.आएफ.बीसी.55/07.38.01/2004-05
नवबंर 1, 2004
सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
महोदय,
वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - घरेलू/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी
वफ्पया दिनांक 19 अप्रैल 2001 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी.77/07.38.01/ 2000-01 का पैरा 1 (व) देखें । वर्तमान में, बैंक 15 लाख रु. और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियां न्यूनतम 7 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए स्वीवफ्त कर सकते हैं और 15 लाख रु. से कम की मीयादी जमाराशियों के लिए 15 दिन की न्यूनतम परिपक्वता अवधि होनी ही चाहिए ।
2. इस संबंध में वफ्पया वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैरा 73 और 74 का संदर्भ लें (प्रतिलिपि संलग्न) । उसमें किये गये उल्लेख के अनुसार उपर्युक्त दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की गयी और मीयादी जमाराशियों की अवधि में एकरुपता लाने की दृष्टी से यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने विवेकाधिकार से 15 लाख रु से कम घरेलू/अनिवासी सामान्य मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि को 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर सकते हैं । तथापि, बैंक इसके बाद भी 15 लाख और अधिक की मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याजदर लागू करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे । संशोधित अनुदेश दिनांक नवंबर 1, 2004 से प्रभावी होंगे ।
3. वफ्पया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें ।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
अनु: उपर्युक्त के अनुसार
(ग) घरेलू मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी
73. इस समय, जहां थोक घरेलू मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपए और उससे अधिक की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 7 दिन है, वहीं फुटकर देशी मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपए से कम) के लिए वह 15 दिन बनी रही है । मीयादी जमाराशियों की अवधि में एकरूपता लाने की दफ्ष्टि से यह प्रस्तावित किया जाता है कि :
- बैंक अपने विवेकाधिकार से फुटकर घरेलू मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपए से कम) की न्यूनतम अवधि को 15दिन से घटाकर 7 दिन कर सकते हैं ।
74. तथापि, बैंक, वर्तमान की तरह 15 लाख रुपए और उससे अधिक की थोक घरेलू मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर लागू करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।