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एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी

भा.रि.बैंक/2021-22/84
डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S153/11.01.01/2021-22

10 अगस्त 2021

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया/प्रिय महोदय,

एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंक नोट जारी करने का अधिदेश है तथा बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को ये बैंक नोट वितरित करके इस अधिदेश को पूरा कर रहे हैं । इस संबंध में, नकदी की समाप्ति (कैश आउट) के कारण एटीएम के डाउन टाईम की समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि नकदी की समाप्ति (कैश आउट) के कारण प्रभावित एटीएम परिचालन से नकदी की अनुपलब्धता होती है तथा इसके कारण आम जनता को परिहार्य असुविधा होती है।

2. अत:, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक / व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी हेतु अपने तंत्र को सुदृढ़ करेंगे तथा नकदी की समाप्ति (कैश आउट) से बचने के लिए समय पर इसकी पुन:पूर्ति सुनिश्चित करेंगे । इस संबंध में किसी भी गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा “एटीएम में पुन:पूर्ति नहीं करने हेतु दंड की योजना” पर अनुलग्नक के अनुसार मौद्रिक दंड हेतु पात्र होगा । यह योजना 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी ।

भवदीय

(सुब्रत दास)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त


अनुलग्नक

एटीएम में पुन:पूर्ति नहीं करने हेतु दंड की योजना

योजना का उद्देश्य

“एटीएम में पुन:पूर्ति नहीं करने हेतु दंड की योजना” एटीएम के माध्यम से जनता को पर्याप्त नकदी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ।

प्रभावी तारीख

यह योजना 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी । अत: बैंक / व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी हेतु अपने तंत्र को सुदृढ़ करेंगे तथा नकदी की समाप्ति (कैश आउट) से बचने के लिए समय पर इसकी पुन:पूर्ति सुनिश्चित करेंगे ।

एटीएम में नकदी की समाप्ति (कैश आउट) के मामलों की गिनती के लिए शर्त

जब ग्राहक किसी विशिष्ट एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के कारण नकदी निकालने में सक्षम नहीं होता है ।

प्रक्रिया

बैंक नकदी की पुन:पूर्ति नहीं होने के कारण एटीएम के डाउन टाइम पर सिस्टम जनरेटेड विवरणी आरबीआई के उस निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में वह एटीएम स्थित है । डब्ल्यूएलएओ के मामले में, जो बैंक उनकी नकदी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वे इस प्रकार के एटीएम में पुन:पूर्ति नहीं होने के कारण नकदी की समाप्ति (कैश आउट) पर डब्ल्यूएलओ की ओर से एक अलग विवरणी प्रस्तुत करेंगे ।

इस प्रकार की विवरणी प्रत्येक माह आगामी माह के पाच दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी अर्थात अक्टूबर 2021 माह हेतु इस प्रकार की पहली विवरणी 05 नवंबर 2021 को या इससे पहले संबंधित निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

दंड की मात्रा

किसी भी एटीएम के महीने में दस घंटे से अधिक नकदी की समाप्ति (कैश आउट) रहने पर फ्लैट रु. 10000/- प्रति एटीएम का दंड लगाया जाएगा । व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) के मामले में, दंड उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो उस विशिष्ट डब्ल्यूएलए की नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है । बैंक अपने विवेकाधिकार से, उस डब्ल्यूएलए ऑपरेटर से इस दंड की वसूली कर सकता है ।

योजना का प्रशासन

इस योजना का प्रशासन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम कार्यालयों द्वारा किया जाएगा । दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे जिनके क्षेत्राधिकार में एटीएम स्थित है । बैंकों / डब्ल्यूएलओ द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील, यदि आवश्यक हो तो, दंड लगाने की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी को की जा सकती है । चूंकि इस योजना का उद्देश्य समय पर एटीएम की पुन:पूर्ति सुनिश्चित करना है, अपीलों पर केवल बैंकों / डब्ल्यूएलओ के नियंत्रण से परे वास्तविक कारणों जैसे राज्य / प्रशासनिक द्वारा लॉकडाउन लगाने, हड़ताल आदि के मामलों में ही विचार किया जाएगा ।

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