मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों की अभिकर्ता/उप-अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों की अभिकर्ता/उप-अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति
आरबीआई/2007-08/97
शबैंवि (पीसीबी) परि.सं.8/16.12.000/2007-08
17 जुलाई 2007
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों की अभिकर्ता/उप-अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति
कृपया उक्त विषय पर 16 सितंबर 2002 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीओटी.14 / 09.132.00/ 2002-03 देखें जिसके द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को अभिकर्ता (एजेंट)/उप-अभिकर्ता (सब-एजेंट) के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया था।
2. हम सूचित करते हैं कि इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी I तथा II के लाइसेंस वाले शहरी सहकारी बैंक मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत अभिकर्ता/उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं जो हमारे विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, बशर्ते:
(i) बैंक द्वारा धन शोधन निवारण (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों का अनुपालन संतोषजनक होना चाहिए।
(ii) प्रिंसीपल बैंक का अभिकर्ता के पक्ष में नामित बैंक में विदेशी मुद्रा जमाराशि (अमेरिकी डॉलर) होनी चाहिए जो वर्तमान में 3 दिन के औसत भुगतान या 50,000 अमेरिकी डॉलर, इनमें से जो अधिक हो, के समतुल्य है।
(iii) जहां शहरी सहकारी बैंक एक उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो वहां अभिकर्ता का उप-अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने वाले संबंधित शहरी सहकारी बैंक के पक्ष में नामित बैंक में 3 दिन के औसत भुगतान या 20.00 लाख रुपये, इनमें से जो अधिक हो, के समतुल्य जमानत राशि भी होनी चाहिए।
(iv) शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन भुगतानों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई हो उस स्थिति में उन्हें प्रिंसीपल/अभिकर्ता द्वारा रखी गई जमानत राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
(v) किसी शहरी सहकारी बैंक को किसी अन्य शहरी सहकारी बैंक/संस्था को उप-अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए।
भवदीय
(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक