राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली – आधे घंटे के अंतराल पर निपटान - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली – आधे घंटे के अंतराल पर निपटान
आरबीआई/2016-17/300 08 मई 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली – आधे घंटे के अंतराल पर निपटान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली वर्तमान में सभी कार्यदिवसों में 8:00 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक प्रति घंटे के अंतराल पर निवल आधार पर प्रतिभागी बैंकों के निधि अंतरण संबंधी अनुरोधों का निपटान करती है। सभी प्रतिभागी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे लाभग्राही बैंक को क्रेडिट तभी प्रदान करें जब अंतर – बैंक लेनदेन का निपटान पूरा कर लिया गया हो और उनके द्वारा एंड - ऑफ -बैच (ईओबी) संदेश प्राप्त कर लिया गया हो। 2. जैसा कि वर्ष 2017-18 के पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण में घोषणा की गई है कि, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान लागू किए जा रहे हैं ताकि प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके। आधे घंटे में किए जाने वाले निपटान धन अंतरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे और गंतव्य खातों में तेजी से क्रेडिट प्रदान करेंगे। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिन (8.30 बजे, सुबह 9.30 बजे, 10.30 बजे ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे) में 11 अतिरिक्त निपटान बैचों को लागू किया, जिसके चलते दिन में आधे घंटे के निपटान बैचों की कुल संख्या 23 हो जाएगी। 3. शुरूआती बैच 8:00 बजे और बंद होने वाला बैच 7:00 बजे उसी तरह रहेगा जैसा कि अब तक था। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार रिटर्न अनुशासन अर्थात् बी + 2 घंटे (निपटान बैच का समय और साथ में दो घंटे) भी पहले के समान ही रहेगा। 4. इसलिए, भाग लेने वाले बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आधे घंटे में होने वाले निपटान के लिए एनईएफटी लेनदेन आरंभ करने के लिए और आधे –आधे घंटे में आवक एनईएफ़टी लेनदेनों को स्वीकार और क्रेडिट करने के लिए भी उपर्युक्त अनुसार अपनी सीबीएस प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करें। आईडीआरबीटी / आईएफटीएएस, सहभागी बैंकों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित तकनीकी परिवर्तनों को सूचित करेंगे और उनके कार्यान्वयन में आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे। 5. 10 जुलाई, 2017 (सोमवार) से अतिरिक्त बैचों को लागू किया जाएगा। तदनुसार बैंक तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं के मामले में अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। 6. कुशल ग्राहक सेवा के लिए एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों सूचित किया गया था (दिनांक 5 फरवरी 2010 के परिपत्र डीपीएसएस सीओ ईपीपीडी सं.168/04.03.01/2009-2010 के अंतर्गत) कि वे धन प्रेषण प्रवर्तक (ग्राहक) को एक सकारात्मक पुष्टि भेजें जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि लाभग्राही के खाते में धन को सफलतापूर्वक क्रेडिट कर दिया गया है। तदनुसार, लाभार्थी / गंतव्य बैंक, प्रवर्तक बैंकों को एन 10 संदेशों को भेजने के संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जो बदले में धन प्रेषण करने वाले ग्राहक को लाभग्राही के खाते में क्रेडिट की स्थिति के बारे में सूचित करने के संबंध में सकारात्मक पुष्टि भेजना सुनिश्चित करेंगे। 7. ये अनुदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के साथ पठित धारा 18 (2) के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। भवदीया (निलिमा रामटेके) |