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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशि इकट्ठी करने के लिए अधिवफ्त व्यक्तियो, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि, शामिल हैं , के लिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

भारिबैं/2005-06/ 179
गैबैंपवि. नीप्र./ परिपत्र 58 /10.42. /2005-2006

11 अक्तूबर 2005

जमा स्वीकारनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाें को छोड़कर)
प्रिय महोदय

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशि इकट्ठी करने के लिए अधिवफ्त व्यक्तियो, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि, शामिल हैं , के लिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

वफ्पया आप 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीप्र) सीसीसं. 48/10.42/2004-05 का अवलोकन करें जिसमें अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शिका के मानक दिये गये हैं । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे खाते खोलते समय कतिपय ग्राहक पहचान प्रक्रिया को अपनाएं और संदेहास्पद प्रवफ्ति के लेनदेनों की निगरानी करें ताकि उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट कर सकें । अपने ग्राहकों को जानने संबंधी इस मार्गदर्शिका को अब ऐंटी मनी लांडरिंग स्टैंडड़ ऐड कंबैटिंग फाइनांसिंग आफ टैररिस्म पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के आलोक में फिर से समीक्षा की गई है ।

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के लिए देश के बैंकों /वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है । यह आवश्यक है कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन समान रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियों द्वारा किया जाए, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं , जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमा राशियाँ इकट्ठी करते हैं।

I.अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा किया जाना

प्रीवेंशन आफ मनी लांडरिंग ऐक्ट, 2002 (अध्याय घ्ङ) के अनुसार बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यस्थों पर इस बात का दायित्व डाला गया है कि वे विहित/निर्दिष्ट प्रवफ्ति तथा मूल्य के लेनदेन के संबंध में रिकाड़ रखने से संबंधित कतिपय अपेक्षाओं, लेनदेन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने एवं विहित तरीके से सभी ग्राहकों की पहचान का अभिलेख रखने एवं उसके सत्यापन की अपेक्षा का पालन करें । तदनुसार 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीप्र) सीसीसं. 48/10.42/2004-05 में अनुदेश जारी किये गये थे।

जहांँ तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा जनता से जमा राशियाँ इकट्ठी करने का संबंध है, चूँकि ये व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमा राशियॉ इकटठी करते हैं इसलिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मानकों का पालन इनके द्वारा किये जाने की पूरी जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियॉँ इस संबंध में संपूर्ण जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ताकि इस बात को सत्यापित किया जा सवे कि कंपनी अपने ग्राहक को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन कर रही है। ये कंपनियाँ अपने द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, द्वारा किये जानेवाले किसी भी उल्लंघन की पूरी तरह से जिम्मेदार होंगीं ।

II.गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियो,ं जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, की पर्याप्त सचेतनता/ के संबंध में पफ्ष्ठभूमि संबंधी पर्याप्तअभिलेख

अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के विस्तार के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, की नियुक्ति एवं उनकी पफ्ष्ठभूमि/अध्यवसायिता एवं सचेतनता के संबंध में विस्तफ्त सत्यापन की एक समान कार्यप्रणाली रखनी होगी। किये गए अध्यवसाय का ब्योरा कंपनी के रिकाड़ में सत्यापन के लिए रखा जाए । इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2005 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को मिल जानी चाहिए।

जमाकर्ताओं वे हित में तथा परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनियाँ एक प्रणाली रखें जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिवफ्त व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के कंपनी के दलाली कार्य से संबंधित बही खाते की उपलब्धता जरूरत पड़ने पर लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण हेतु सुनिश्चित की जा सके ।

III.अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के पहचान योग्य संपर्क के अनुसार ग्राहक सेवा

सभी जमा रसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम एवं उसके पंजीवफ्त कार्यालय का पता दर्ज होना चाहिए तथा उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अधिवफ्त व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के नाम तथा उनके पते जो जमाराशि इकट्ठी करते हैं तथा लिंक आफिस(संपर्क कार्यालय) का उस अधिकारी और या अधिवफ्त व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के फोन नंबर दिये हों ताकि फील्ड में काम करनेवाले व्यक्तियों के समक्ष संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट पता रहे और अदावावफ्त/व्यपगत(भूली हुई) जमा, जारी न रखी गई जमा, ब्याज का भुगतान एवं ग्राहकों की अन्य शिकायतों/परिवाद आदि के मामलों को अच्छी तरह निपटाया जा सके। कंपनियाँ एक प्रणाली विकसित करें जिसमें ऐसे अधिवफ्त व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, जिनके मामले में जमा जारी न रहने के मामले ज्यादा हों, की पहचान हो सके ताकि ततसंबंध में उचित कार्रवाई की जा सके ।

भवदीय

(पी. कृष्णमूर्ति)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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