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अपने ग्राहक को जानने( (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards)

भारिबैं/2009-10/219
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10

13 नवंबर 2009

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ

प्रिय महोदय,

अपने ग्राहक को जानने (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards)

कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें:

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते

2. पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन एवं उनके परिवार के सदस्यों या निकट संबंधियों के बारे में लागू ग्राहकों विषयक समुचित सावधानी संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 151/03.10.42/2009 -10 के अनुबंध II में दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते का लाभार्थी-धारक यदि बाद में पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन बन जाता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियॉं (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबारी रिश्ते जारी रखने के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन लें और पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन की श्रेणी से संबंधित ग्राहक के बारे में समुचित सावधानी (सीडीडी) उपायों के तहत ऐसे खाते की जांच करें जिसमें सतत आधार पर और अधिक निगरानी शामिल है।

प्रधान अधिकारी

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को 1 जुलाई 2009 के उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध I के पैरा 10 में सूचित किया गया है कि वे किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकरी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं दायित्वों को उक्त पैरा में वर्णित किया गया है। प्रधान अधिकारी अपने दायित्वों को भलीभांति निभा सके, एतदर्थ यह आवश्यक है कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक की पहचान संबंधी आंकड़ों और ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी /सतर्कता संबंधी सूचना, लेनदेन के रेकार्ड व अन्य संगत सूचना समय से देखने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) यह सुनिश्चित करें कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके और वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

भवदीय

(ए. एन. राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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