RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79096407

गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms)

भारिबैं /2010-11/110
गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं.190/03.02.002/2010-11

9 जुलाई 2010

जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय
कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ एवं अधिक हैं

महोदय,

गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता
(Applicability of exemption from Concentration norms)

"गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 18 के तीसरे परंतुक के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती है, क्रेडिट/निवेश के संकेंद्रन संबंधी मानदण्डों के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा में आशोधन के लिए बैंक को आवेदन कर सकती है।

2. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गारंटियाँ भी जारी करती होगी और इन गारंटियों के अंतरण(दायित्व को पूरा करने) के लिए सार्वजनिक निधियें तक पहुंच रखने की भी अपेक्षा होती होगी। तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियें तक पहुंच नहीं रखती है या गारंटियाँ जारी नहीं जारी करती है, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को उचित छूट के लिए संपर्क कर सकती है जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृ त कार्यालय स्थित हो।

3. 9 जुलाई 2010 की संशोधनकारी अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) सं. 214/मुमप्र(यूएस)-2010 की प्रतिलिपि अनुपालन के लिए संलग्न है।

भवन्निष्ठ

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 214/मुमप्र(यूएस)-2010

दिनांक 9 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी (वीएल)/2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करता है, अर्थात-

पैराग्राफ 18 के तीसरे परंतुक को निम्नवत संशोधित रूप में पढ़ा जाए:

"बशर्ते यह और भी कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियें तक पहुंच नहीं रखती है या गारंटियाँ जारी नहीं करती है, जोखिम सीमाओं संबंधी भावना के अनुरूप उचित छूट के लिए बैंक को आवेदन कर सकती है।"

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?