एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा
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आरबीआइ/2006-07/310 5 अप्रैल 2007 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 जून 2005 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 95/09.07.005/ 2004-05 का पैरा 9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभ का व्यापक प्रचार करें तथा जमा खाता धारकों का इस संबंध में मार्गदर्शन करें। हमें ऐसा लगता है कि इस संबंध में किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बैंक अब भी नामांकन के बिना एकल जमा खाते खोलते होंगे ।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आए हुए एक मामले में माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि यह अत्यंत उपयुक्त होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस आशय के दिशानिर्देश जारी करें कि एकल नाम में कोई भी बचत खाता अथवा मीयादी जमा तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक कि जमाकर्ता नामिती का नाम न दे । यह उन निरीह विधवाओं तथा बच्चों के लिए बहुत सहायक होगा जिन्हें कानूनन अपनी ही राशि के लिए दावा करने के लिए न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सामान्यत: इस बात पर जोर दें कि जमा खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन करता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से इन्कार करता है, तो बैंक को नामांकन सुविधा के लाभों को स्पष्ट करना चाहिए। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी नामांकन नहीं करना चाहता है तो बैंक को उसे इस आशय का विशिष्ट पत्र देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है । यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देना नहीं चाहता है तो बैंक इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करे तथा अन्यथा पात्र होने पर खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करे। किसी भी परिस्थिति में कोई बैंक किसी व्यक्ति द्वारा केवल नामांकन न देने के कारण उसका खाता खोलने से इन्कार नहीं करेगा। 4. इसके साथ ही, बैंक 28 फरवरी 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 15/ 09.08.004/96-97 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नामांकन सुविधा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में धारित जमाराशियों के मामले में भी दी जा सकती है। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जमा खातों के संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें। भवदीय (प्रशांत सरन) |
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