बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना
भारिबैं/2011-12/446 15 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झक(1) के तहत, कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी , (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (बी) पच्चीस लाख रूपये की निवल स्वाधिकृत निधि, जिसे 21 अप्रैल 1999 से बढाकर ₹200 लाख कर दिया गया था, के बगैर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती या जारी नहीं रख सकती है। 2. तथापि, रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाद अनेक वर्षो तक गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप नहीं करती तथा अपनी निधियों को वाणिज्यिक बैंकों में मियादी जमा के रूप में रखती हैं। इन मामलों में कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने भी प्रमाणित किया है कि कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कार्यकलाप इस आधार पर कर रही है कि वे बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र की नियमित धारक है। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप करने के विशेष उद्देश्य से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। मियादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता तथा बैंक के पास रखे गए मियादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त का आय नहीं माना जा सकता जैसा कि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झ(ग) में “वित्तीय संस्थान” की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप प्रारंभ करने तक, उक्त मामलों में तथा/ या बैंक के पास जमा रखे गए मुद्रावत का उपयोग केवल निष्क्रिय निधि का अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है। 4. इसके अतिरिक्त , बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी , पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के छ: माह के भीतर आवश्यक रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार प्रारंभ करें। यदि कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से छ: माह के भीतर नहीं किया जाता, तब पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तदोपरांत, पंजीकरण प्रमाण पत्र का नियमन तथा कारोबार प्रारंभ करने के पूर्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने स्वामित्व में परिवर्तन नहीं कर सकती। भवदीया, (उमा सुब्रमणियम) |