अधिसूचना सं.: फेमा 71/2002-आरबी दिनांक 7 सितंबर 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचना सं.: फेमा 71/2002-आरबी दिनांक 7 सितंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 71/2002-03/आरबी
अधिसूचना सं.: फेमा 71/2002-आरबी दिनांक 7 सितंबर 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6, धारा 7, धारा 8 , धारा 9 और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा इस संबंध में दिये गये अन्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए,भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अपतटीय बैंकिंग इकाई ) विनियमावली 2002 कहलाएंगे । (ii) ये विनियम राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होगी। 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ; i) " अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ; अध्याय 3. एक अपटीय बैंकिंग इकाई स्थापित कने वाले बैंक के प्राधिकृत व्यापारी की कुछ भी हैसियत होते हुए भी भारतीय रिज़र्व बैंक जब तक अन्यथा निर्देश नहीं देता, अधिनियम के नियमों, अथवा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रयोजन से प्राधिकृत व्यापारी नहीं माना जायेगा। 4. इन विनियमों , अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के सिवाय किन्हीं अन्य विनियमों की कोई बात एक अपटीय बैंकिंग इकाई पर लागू नहीं होगी। भाग II 6. एक अपटीय बैंकिंग इकाई भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ केवल मूल से मूल के आधार पर विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकती है । (के.जी.उदेशी) |