RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79051756

विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

अधिसूचना सं.फेमा.46/2001-आरबी

दिनांक: 29 नवंबर ,2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति
का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन)विनियमावली, 2001 कहा जायेगा ।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 ( इसके बाद इसे मूल विनियमावली कहा जायेगा ) में ,

विनियम 5 में उप-विनियम (3) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्, (3) (i) अनिवासी भारतीय , " संविभाग निवेश योजना " के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को अनुसूची 3 में निहित नियम व शर्तों पर खरीद सकते हैं बशर्ते कि अनिवासी भारतीय "प्रिंट मीडिया क्षेत्र "में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद नहीं कर सकेंगे ।

(ii) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी " संविभाग निवेश योजना " के अंतर्गत के सिवाय अप्रत्यावर्तन आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को अनुसूची 4 में निहित नियम व शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं बशर्ते कि "प्रिंट मीडिया क्षेत्र "में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद नहीं कर सकेंगे ।

अनुसूची 3 में संशोधन

3.प्रमुख विनियमावली की अनुसूची 3 में :-

i. शीर्षक में "अनिवासी भारतीय /विदेशी कंपनी निकाय " (एनआरआई/ओसीबी) शब्दों के लिए "अनिवासी भारतीय (एनआरआई )" शब्द प्रतिस्थापित करें।

ii. पैराग्राफ 1 में ,

क. "अनिवासी भारतीय / विदेशी कंपनी निकाय " "अनिवासी भारतीय या " विदेशी कंपनी निकाय " और अनिवासी भारतीयों ’ अथवा विदेशी कंपनी निकायों " शब्दों के लिए क्रमश: "अनिवासी भारतीय " और " "अनिवासी भारतीयों " शब्दों से प्रतिस्थापित करें।

ख. ’ अथवा " विदेशी कंपनी निकाय " शब्द हटा दिया जाये ।

ग. उप- पेराग्राफ (i) उनका /उसके ’ शब्दों के लए ’ उनका ’ शब्द प्रतिस्थापित करें।

घ. उप- पेराग्राफ (ii) हटा दिया जाए।

iii. पेराग्राफ 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए ,

पेराग्राफ 1 मेलल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामोद्दिष्ट शाखा का संपर्क कार्यालय को उनके द्वारा किये गये संविभागीय निवेश योजना पर प्रतिदिन आधार एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय , मुंबई को प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार की रिपोर्ट आन-लाइन पर अथवा फ्लॉपी में अथवा अथवा रिजर्व बैंक,द्वारा उपलब्ध करवाये गये फॉमेर्ट में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत की जाये।

(कि.ज. उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

सरकारी राजपत्र-भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i)-असाधारण में 02.01.2002 की जी.एस.आर.सं. 4(ई) द्वारा प्रकाशित

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?