RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79186565

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018

उप राज्यपाल

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018

अध‍िसूचना

संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18

23 फरवरी 2018

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध में प्राप्त होनेवाली श‍िकायतों को निपटाने हेतु लोकपाल की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, एतदद्वारा, निर्देश दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाष‍ित और भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो (क) जमा स्वीकार करने के लिए प्राध‍िकृत हैं; (ख) जिनका ग्राहक इंटरफेस है और जिनकी अस्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्ष‍ित तुलन-पत्र की तारीख को ₹100 करोड या उससे अध‍िक हैं या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी संपत्त‍ि वाली हैं, इसके दायरे आयेंगी और वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 के प्रावधानों का पालन करेंगी।

2. गैर बैंकिंग वित्तयी कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), कोर निवेश कंपनी (सीआईसी), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) और परिसमापन के अधीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इस योजना के दायरे में नहीं होंगी।

3. प्रारंभ में यह योजना जमा राशि स्वीकार करने वाले सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों के लिए लागू किया जाएगा और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर शेष निर्धारित श्रेणियों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू किया जाएगा। आरंभ में यह योजना, संबंध‍ित क्षेत्रों से प्राप्त शि‍कायतों के निपटान के लिए जिससे समस्त देश को कवर किया जा सके, चार मेट्रो केंद्रों अर्थात चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली के गैर बैंकिग वित्‍तीय कंपनियों के लोकपाल कार्यालयों से प्रशासित किया जाएगा।  इन कार्यालयों का क्षेत्राध‍िकार योजना के ‘अनुलग्नक I’ में दिया गया है।

4. यह योजना 23 फरवरी 2018 से लागू होगा।

 (बी.पी.कानुनगो)

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?