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जीआर फॉर्मस् ऑन-लाइन डाउनलोड करना

आरबीआई/2008-09/421
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 60

26 मार्च 2009

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

जीआर फॉर्मस् ऑन-लाइन डाउनलोड करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा/23 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 विनियम 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक निर्यातक को , माल अथवा सॉफ्टवेयर भौतिक रुप में अथवा किसी अन्य रुप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरह से भारत के बाहर नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए इसकी अनुसूची में दिये गये फॉर्मों में से किसी एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

2. वर्तमान समय में निर्यातक, जीआर फार्म [वास्तविक रूप में सॉफ्टवेयर अर्थात् मैग्नेटिक टेप /डिस्क और पेपर मीडिया से साफ्टवेयर के निर्यात सहित डाक से अन्यथा निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाना है ] भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से 1 रुपये का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं । क्रियाविधि सरल बनाने के एक अंग के रुप में यह निर्णय लिया गया है कि जीआर फार्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध कराये जाएं । तदनुसार, निर्यातकों के पास ऑन लाइन उपलब्ध जीआर फार्म का उपयोग करने का विकल्प होगा । जीआर फार्म डाउनलोड करते समय निर्यातक यह सुनिश्चित करें कि लीगल साइज पेपर अर्थात् 8.5 * 14 इंच का उपयोग किया जाये। इसके अतिरिक्त, प्रिंटिंग के पहले पेज सेट-अप विकल्प में प्रिंटर (प्रिंटिंग प्रिफरेंस)और पेपर साइज दोनों लीगल साइज में निर्धारित किये जायें । दस्तावेज के प्रिंट क्यू में आते ही जीआर संख्या स्वत: आ जाएगी ।

3. निर्यातकों को पहले की तरह भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीआर फॉर्मस् खरीदने की सुविधा बनी रहेगी , तथापि, यह सुविधा एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रमिक रुप से समाप्त कर दी जाएगी ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(डी. मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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