ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - सीबीडीटी संग्रहण को सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - सीबीडीटी संग्रहण को सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया
आरबीआई/2004-2005/411 1 अप्रैल 2005 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / महोदय, ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - सीबीडीटी संग्रहण को सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया कृपया ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया के पैरा 8 में निहित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें, जो केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में सरकारी खाते में कर संग्रह के विलंबित हस्तांतरण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में है। 2. भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि कर संग्रहण जमा करने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों से संबंधित अनुदेशों में संशोधन किया जाए जिसके अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2005 से टी+3 दिनों (रविवार और छुट्टियों सहित) के बजाय टी+3 कार्य दिवसों को कर संग्रहण जमा करने के लिए अनुमत अधिकतम सीमा मानी जाए। 3. विलंब की अवधि की गणना प्राप्तकर्ता शाखा में संग्रहण की प्राप्ति की तारीख (बैंक में धन की वास्तविक प्राप्ति) से लेकर सरकारी खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को रिपोर्ट किए जाने तक की जाएगी। बैंकों से विलंबित अवधि ब्याज हर राशि पर वसूली योग्य होगा। कार्य दिवसों की गणना के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक कैलेंडर का संदर्भ लिया जाएगा। 4. कृपया प्राप्ति की सूचना दें। सादर ह/- |