खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर)/असूचीकरण (डिलिस्टिंग)/ प्रस्ताव छोड़ने (एक्ज़िट ऑफर) के लिए अनिवासी कॉर्पोरेट द्वारा एक्रो/विशेष खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर)/असूचीकरण (डिलिस्टिंग)/ प्रस्ताव छोड़ने (एक्ज़िट ऑफर) के लिए अनिवासी कॉर्पोरेट द्वारा एक्रो/विशेष खाते खोलना
आरबीआइ/2006-07/413
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.62
मई 24, 2007
सेवा में
सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय,
खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर)/असूचीकरण (डिलिस्टिंग)/ प्रस्ताव छोड़ने
(एक्ज़िट ऑफर) के लिए अनिवासी कॉर्पोरेट द्वारा एक्रो/विशेष खाते खोलना
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी के विनियम 3 के साथ पठित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी डविदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम विनियमावली, 2000 के विनियम 10अ(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है। इन विनियमों के अनुसार सेबी डसब्स्टैन्शियल एक्विसिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स (एसएएसटी) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू सेबी विनियमों के अनुसार खुले प्रस्ताव/ असूचीकरण/ प्रस्ताव छोड़ने के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के लिए एक्रो खाता अथवा विशेष खाता खोलने हेतु रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है।
2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 146(ii)(ii)) में की गई घोषणा के अनुसार अनिवासी अधिग्रहणकर्ताओं को परिचालनात्मक लोचकता प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को ऐसे मामलों में एक्रो खाते और विशेष खाते खोलने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को यह अनुमति दी गई है कि वे संबंधित सेबी (एसएएसटी)विनियमों अथवा अन्य लागू सेबी विनियमों/ कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन खुले प्रस्ताव/ असूचीकरण/ प्रस्ताव छोड़ने के माध्यम से शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के अधिग्रहण/ अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर अनिवासी कॉर्पोरेट्स की ओर से एक्रो खाता और विशेष खाता खोल सकते हैं।
3. मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी डविदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक
मई 24, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.62 का संलग्नक
खुले प्रस्ताव/ असूचीकरण/ प्रस्ताव छोड़ने के लिए अनिवासी कॉर्पोरेट्स
द्वारा एक्रौ खाता और विशेष खाता खोलना की शर्तें
1. शेयरों का अधिग्रहण/ अंतरण समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों और सेबी (सब्सटैन्शियल एक्विसिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 अथवा यथा लागू अन्य सेबी विनियमों के अनुसार कड़ाई से किया जाएगा।
2. ये खाते ब्याज-रहित होंगे।
3. एक्रौ खाते नीचे दिए गए अनुमत जमा और नामे के साथ इस प्रयोजन के लिए संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप में भारतीय रुपये में निम्नलिखित अनुमत जमा और नामे के साथ खाले जाएं :
अनुमत जमा : सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण
अनुमत नामे : सेबी (एसएएसी) विनियमों अथवा यथालागू अन्य सेबी विनियमों के अनुसार।
4.सेबी (एसएएसटी) विनियमों अथवा यथालागू अन्य सेबी विनियमों के अनुसारजमा और नामे के साथ इस प्रयोजन के लिए संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप में रुपए में विशेष खाते खोले जाएं।
5 इस प्रयोजन के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिकार प्रदत्त निवासी अधिदेशी एक्रो खाते को सेबी विनियमों और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिसके साथ यह खाता खोला गया के विशिष्ट अनुमोदन से परिचालित कर सकते हैं।
6 खाते में बचे शेष राशि की जमानत पर कोई भी निधि आधारित, गैर निधि आधारित सुविधा नहीं दी जाएगी।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को करना होगा।
8. यदि एक्रौ खाते में कोई शेष राशि हो तो उसे उपर्युक्त अधिग्रहण के संबंध मे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उस समय प्रचलित विनिमय दर पर (अर्थात् शेयरों का अधिग्रहण करनेवाले समुद्रपारीय कंपनी द्वारा विनिमय दर जोखिम का वहन किया जाएगा) प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
9.उपर्युक्त अधिग्रहण/ अंतरण के तहत प्रस्ताव का कार्यान्वयन न होने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे प्रेषणों की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद एक्रौ खाते में जमा संपूर्ण राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति दे सकता है।
10. ऊपर दिए गए अपेक्षाओं के पूरा होने के तत्काल बाद खाते को बंद किया जाए।