अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश
भारिबैंक/2014-15/530 31 मार्च 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 2 मार्च 2015 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतर अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियमावली, 2015 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्न है। 2. उपर्युक्त विनियमावली के अनुसार, अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्था की शाखा जिसे सरकार अथवा विनियामक प्राधिकारी द्वारा उक्त रूप में माना गया हो, उसे भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए उसके द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति के साथ किए गए लेनदेन निवासी से अनिवासी के बीच किए गए लेनदेन माने जाएंगे और वे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों/विनियमावलियों/निदेशों के उपबंधों के तहत हुए लेनदेन माने जाएंगे। 3. इस सबंध में हुए वित्तीय लेनदेन का तात्पर्य भुगतान करने अथवा भुगतान प्राप्त करने, आहरण करने, विनिमय बिल अथवा प्रामिज़री नोट जारी करने अथवा परक्रामण करने, किसी प्रतिभूति का अंतरण करने अथवा किसी कर्ज़ को स्वीकारने से है। इसी प्रकार वित्तीय सेवाओं का तात्पर्य उन कार्यकलापों/गतिविधियों से है जो संसद अथवा सरकार अथवा संबन्धित वित्तीय संस्था को विनियमित करने की शक्तियाँ किसी विनियामक प्राधिकारी में निहित करने वाले संबन्धित अधिनियम के तहत वित्तीय संस्था द्वारा किए जाने के लिए अनुमत हों। 4. यह नोट किया जाए कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 1(3) के उपबंधों के अंतर्गत, किसी अन्य विनियमावली में अंतर्विष्ट कोई बात अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्था की शाखा पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियमावली, 2015 अथवा अन्य विनियमावलियों में इस बाबत कोई स्पष्ट और विनिर्दिष्ट उपबंध न किया गया हो । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक अपने संबन्धित घटकों एवं ग्राहकों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत कराएं । 6. रिज़र्व बैंक ने 23 मार्च 2015 के जीएसआर सं.218(ई) के जरिए 2 मार्च 2015 की अधिसूचना सं.फेमा.339/2015-आरबी के द्वारा अधिसूचित कर विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र) विनियमावली, 2015 को जारी किया है। 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 का 42) की धारा 47 के तहत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय (ए.के.पाण्डेय) |