RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

107329950

उद्यम पूंजी निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

आर बी आइ/2006-07/370
ए.पी.(डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं. 49

अप्रैल 30, 2007

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

महोदया / महोदय

उद्यम पूंजी निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि सेबी के पास पंजीकृत भारतीय उद्यम पूंजी निधियों को, 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा और उस संबंध में जारी सेबी के विनियमों के अधीन अपतटीय उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी और इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश की अनुमति दी जाए । तदनुसार सेबी ने जनवरी 25, 2006 को समर्थक उद्यम पूंजी निधियां (संशोधन) विनियमावली 2006 अधिसूचित कर दिया है (संलग्नक) । सेबी द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों के अधीन सेबी अलग-अलग उद्यम पूंजी निधियों को सीमाओं का आबंटन करेगा ।

2. तदनुसार, सेबी के पास पंजीकृत और अपतटीय उद्यम पूंजी निधियों में निवेश के इच्छुक देशी उद्यम पूंजी निधियां इस संबंध में पूर्वानुमोदन के लिए सेबी से संपर्क करें । ऐसे उद्यम पूंजी निधियों के लिए रिजर्व बैंक से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

3. जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी - 2004 डविदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित विदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं, और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक

डअप्रैल , 2007 के ए.पी.(डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं. का संलग्नक

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II खंड 3 - उपखंड (ii)
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना
मुंबई, 25 जनवरी 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली, 2006

एस.ओ.सं.93 (E), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद् द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधियां) विनियमावली, 1996 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली, 2006 कहा जाएगा —

(ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधियां) विनियमावली 1996 में :-

  1. विनियम 2 में - खंड (") के बाद खंड (" क) जोड़ा जाए - "(" क)एक विदेशी कंपनी" का अर्थ कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अर्थ में एक विदेशी कंपनी है ।
  2. विनियम 12 में, खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् (ख क) उद्यम पूंजी निधि, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और बोर्ड द्वारा अनुबद्ध अथवा जारी की गई शर्तों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन विदेशी कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं ।

एम. दामोदरन
अध्यक्ष


एफ एन. एस ई बी आइ/एल ए डी/डी ओ पी / 25615/2006

पाद टिप्पणी

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधियां) विनियमावली, मूल विनियम दिसंबर 4, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए देखें एस.ओ.सं.850(E)

2. बाद में विनियमों को संशोधित किया गया :

(क)सेबी (उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली, 1998 द्वारा जनवरी 5, 1998 को, देखें एस.ओ.सं.19(E).

(ख्)िंसेबी (उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली 1999 द्वारा नवंबर 17, 1999 को, देखें एस.ओ. सं. 1118 (E)

(ग)सेबी (उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली 2000 द्वारा सितंबर 15, 2000 को, देखें एस.ओ. सं.831 (E)

(घ)सेबी (प्रोसेजर फॉर होल्डिंग एन्क्वारी बाई एन्क्वारी ऑफिसर एंड इम्पोजिंग पेनाल्टी) विनिमावली 2002, द्वारा सितंबर 27, 2002 को, देखें एस.ओ.सं.1045 (E)

(V)सेबी (उद्यम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियमावली, 2004 द्वारा अप्रैल 5, 2004 को, देखें एस.ओ.सं.468 (E)

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?