पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)
भारिबैं/2017-18/16 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने से एनबीएफसी को रोका गया है। 2. समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को, जो निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन करते हैं और जिन्होने पिछले वित्तीय वर्ष में निवल लाभ प्राप्त किया हैं, पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार की सेवा देने वाली पात्र एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि जनता से एनपीएस अंशदान के रूप में स्वीकार की हुई राशि उसी दिन ट्रस्टी बैंक में जमा हो, जिस दिन इसे स्वीकार किया गया (टी+0 आधार पर; जहां टी नकदी अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुई स्पष्ट निधि है) । यह राशि, पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित एनपीएस संबंधित विनियम के तहत इसी हेतू खोले गए ट्रस्टी बैंक खाते में जमा करानी होगी। पीओपी सेवा प्रदान करने वाले एनबीएफसी पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उक्त दिशा निर्देश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी जो केवल पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति को निरस्त किये जाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। 3. उक्त संदर्भित निदेश का अद्यतन पैरा 111 संलग्न है। भवदीय (सी डी. श्रीनिवासन) अनुः यथोक्त |