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प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को ऋण

आरबीआई / 2009-10 /263
ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी. 46 /04.09.01/2009-10

18 दिसंबर 2009

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक /
कार्यपालक निदेशक

डसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त
कंपनियों (एचएफसी) को ऋण

कृपया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार आवास इकाई खरीदने / बनाने के लिए व्यक्तियों को ऋण देने हेतु पुनर्वित्त के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए गए ऋण, जो प्रति परिवार प्रति आवास इकाई 20 लाख रुपए से अधिक न हें, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र होंगे। तथापि, इस मानदंड के अंतर्गत पात्रता को निरंतर आधार पर, प्रत्येक बैंक के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के पांच प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। उपर्युक्त विशेष व्यवस्था बैंकों द्वारा एचएफसी को 31 मार्च 2010 तक दिए जानेवाले ऋणों पर लागू होगी।

2. रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अनुसूचित वाणिज्य बैंक आवास वित्त कंपनियों को छ: महिने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के अल्पावधि ऋण प्रदान कर रहे हैं और उन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। चूंकि व्यक्तियों द्वारा लिए गए आवास ऋण सामान्यत: मध्यम और दीर्घावधि ऋण होते हैं, बैंकों द्वारा आगे ऋण देने के प्रयोजन से एचएफसी को दिए गए छ: माह से एक वर्ष की अवधि के अल्पावधि ऋणों को व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋणों के समान नहीं माना जाएगा।

3. इसकी जांच करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक एचएफसी को उनके द्वारा दिए गए ऋणों की अवधि को एचएफसी द्वारा व्यक्तियों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के आवास ऋण की औसत पोर्टफोलियो परिपक्वता अवधि से सहबद्ध करें। तदनुसार बैंक यह नोट करें कि उनके द्वारा एचएफसी को दिए गए ऐसे ऋणों की अवधि यदि एचएफसी द्वारा आगे दिए गए ऋण की अवधि के समान नहीं है तो, जैसाकि ऊपर बताया गया है , ऐसे ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से निधि का अंतिम उपयोग भी सुनिश्चित करें।

5. उक्त अनुदेश अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को तत्काल लागू करने के लिए सूचित किए जाएं।

6. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(बी.पी.विजयेद्र )
मुख्य महाप्रबंधक

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