RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79092107

ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज के जरिये किये गये निर्यात संबंधित प्राप्तियों का प्रोसेसिंग तथा निपटान

आरबीआइ 2010-11/281
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 17

16 नवंबर 2010

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज के जरिये किये गये
निर्यात संबंधित प्राप्तियों का प्रोसेसिंग तथा निपटान

हाल ही में, ई-कॉमर्स लेनदेन करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज एक लोकप्रिय तरीके के रूप में उभरा है । इन ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) में से कुछ सीमापार लेनदेन भी कर रह हैं । हाल में हमने  विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के संदर्भ में इन ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किये गये सेवा मॉडल की पुनरीक्षा की है । यह पाया गया है कि कुछ ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं ने न केवल लेनदेनों का निष्पादन  किया है अपितु  निर्यातकों को निर्यात राशि प्रत्यावर्तन के बगैर विदेश में रोकने के लिए अनुमति भी दी है, परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है । तथापि, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं द्वारा, विशेषत: कम मूल्य के निर्यात लेनदेन करने के लिए प्रदान की गयी सेवाओं का महत्व स्वीकार करते हुए, इस प्रकार की ई-कॉमर्स व्यवस्थाओं को नियमित करने के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक बन गया है ।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।) बैंकों को निम्नलिखित शर्तो पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ स्थायी एग्रीमेंट करते हुए निर्यात संबंधित विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमति दी जाए:

(i) यह सुविधा प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।  बैंकों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए ।

(ii) यह सुविधा 500 अमरीकी डॉलर ( पांच सौ अमरीकी डॉलर) से कम मूल्य के माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ही उपलब्ध होगी ।

(iii) इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।  बैंक ऐसी व्यवस्थाओं के जरिये किये गये निर्यात संबद्ध भुगतानों की प्राप्ति के लिए नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोलेंगे । जहाँ इस सुविधा का लाभ उठानेवाले निर्यातकों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ नोशनल खाता खोलना आवश्यक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के खातों में कोई निधियां रोक रखने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और सभी प्राप्तियां प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।  बैंक द्वारा खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में अपने आप स्वेप्ट तथा संचयित की जाती है ।

(iv) प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के लिए एक अलग  नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोला जाए अथवा बैंक प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के नॉस्ट्रो खाते में लेनदेनों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा ।

(v) इस व्यवस्था के तहत खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में केवल निम्नलिखित राशियाँ नामे डालने के लिए अनुमति दी जाएगी:

क) निर्यात राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली निधियों का भारत में निर्यातक के खाते में जमा के लिए प्रत्यावर्तन;

ख) ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) को पूर्व निर्धारित दरों/बारंबारिता/व्यवस्था के अनुसार शुल्क/कमीशन का भुगतान; और

ग) जहां निर्यातक बिक्री ठेके के तहत अपना दायित्व निभाने में असफल होता है वहां आयातक को वापस लौटाये गये प्रभार।

(vi) नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में धारित शेष राशियां आयातक से पुष्टिकरण प्राप्त होने के तुरंत बाद और, किसी भी स्थिति में नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में जमा की तारीख से सात दिनों के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए तथा किसी बैंक में संबंधित निर्यातक के खाते में जमा करनी चाहिए ।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।  बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट होने चाहिए और उन्हें  सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज  में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये  प्रयोजन कूट उचित है ।

(viii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।  बैंक इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी लेनदेन के बारे में सभी  संबंधित जानकारी, सूचित करन पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

(ix) प्रत्येक नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता तिमाही आधार पर मिलान तथा लेखा-परीक्षा की शर्त के अधीन होगा ।

(x) भारत में निर्यातकों की सभी भुगतान संबद्ध शिकायतों का समाधान करने का दायित्व संबंधित ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस)का होगा ।

(xi) ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट होल्डिंग- ऑन अनुमोदनों के अनुसार इस प्रकार की सेवाएं पहले से ही प्रदान कर रहे हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।  बैंकों के साथ उनकी व्यवस्था को उचित तरीके से अंतिम रूप देने के बाद तथा इस प्रयोजन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400001 से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस परिपत्र की तारीख से तीन महीनों के भीतर भारत में संपर्क कार्यालय खोलेंगे ।

सभी नये ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) इस व्यवस्था का परिचालन करने से पहले रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से एक संपर्क कार्यालय खोलेंगे ।

3. इस प्रकार की व्यवस्था /व्यवस्थाएं करने के लिए इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।  बैंक इस संबंध में  अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400001 से संपर्क करेंगे । तदनंतर, इस प्रकार की हर व्यवस्था, जब कभी की जाती है, तो उसके ब्योरे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें  ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत  किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय

(जी.जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?