त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)
बैं.पर्य.वि.कें.का.पीपी.बीसी.9/11.01.005/2002-2003
21 दिसंबर, 2002
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)
कृपया आप 30 मार्च, 2001 का हमारा पत्र सं.डीबीएस.सीओ.पीपीडी.349/11.01.039/2000-01 देखें जिसमें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की प्रस्तावित योजना पर आपके अभिमत मांगे गए थे ।
2. बैंकों तथा अन्य लोगों से प्राप्त सुझावों पर ग़ौर करते हुए, योजना को वित्तीय पर्यवेक्षण बोड़ (बीएफ्एस) तथा भारत सरकार के अनुमोदन पर अंतिम रूप दे दिया गया है । अनुमोदित योजना की एक प्रति संलग्न है । प्रारंभ में इस योजना को एक वर्ष के लिए अमल में लाने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद दिसंबर, 2003 में इसकी पुनरीक्षा की जाएगी ।
3.आपको सूचित किया जाता है कि आप इस योजना को निदेशक-बोड़ के समक्ष रखें और ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जिससे यह सुनिश्चित हो कि आपका बैंक पीसीए रूपरेखा के भीतर नहीं आए ।
4. आप कृपया नोट करें कि पीसीए रूपरेखा में दी गई सुधारात्मक कार्रवाई के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक यदि अन्य कोई कार्रवाई करना चाहे तो वह कर सकता है ।
5. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय,
(पी. वी. सुब्बाराव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनु: एक
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की योजना
भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों के संबंध में कुछ संरचनात्मक कार्रवाई करेगा, जिन्होंने सीआरएआर, शुद्ध एनपीए तथा आरओए के बारे में ट्रिगर प्वाइंट्स पर आघात पहुंचाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने विवेकाधिकार से प्रत्येक ट्रिगर प्वाइंट में दिए गए अनुसार अतिरिक्त कार्रवाई (विवेकाधीन कार्रवाई) करेगा । ट्रिगर प्वाइंट तथा संरचनात्मक और विवेकाधीन कार्रवाइयां नीचे दी गई हैं :
I. ट्रिगर प्वाइंट
सीआरएआर
(i) सीआरएआर 9% से कम; किन्तु 6% के बराबर अथवा उससे अधिक
(ii) सीआरएआर 6% से कम, किन्तु 3% के बराबर अथवा उससे अधिक
(iii) सीआरएआर 3% से कम
एनपीए
(i) शुद्ध एनपीए 10% से अधिक किन्तु 15% से कम
(ii) शुद्ध एनपीए 15% और उससे अधिक
आरओए
0.25% से कम- संरचनात्मक और विवेकाधीन कार्रवाईयां
सीआरएआर 9% से कम, किन्तु 6% के बराबर अथवा उससे अधिक
संरचनात्मक कार्रवाइयां
- बैंक द्वारा पूंजी प्रत्यावर्तन योजना का प्रस्तुतीकरण और कार्यान्वयन
- बैंक अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाएगा ।
- बैंक नए कारोबार प्रारंभ नहीं करेगा ।
- बैंक महंगी जमा राशियों और सीडीज़ को स्वीकार/नवीकृत नहीं करेगा ।
- बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा/छोड़ देगा ।
विवेकाधीन कार्रवाइयां
सीआरएआर 6% से कम, किन्तु 3% के बराबर अथवा उससे अधिक
संरचनात्मक कार्रवाइयां
विवेकाधीन कार्रवाइयां
सीआरएआर 3% से कम
संरचनात्मक कार्रवाइयां
शुद्ध एनपीएज़ पर आधारित कार्रवाइयां
शुद्ध एनपीएज़ 10% से अधिक किन्तु 15% से कम
संरचनात्मक कार्रवाइयां
विवेकाधीन कार्रवाइयां
शुद्ध एनपीएज़ 15% और उससे ऊपर
संरचनात्मक कार्रवाइयां
आरओए 0.25% से कम
संरचनात्मक कार्रवाइयां
विवेकाधीन कार्रवाइयां
3. अन्य कोई कार्रवाई
पीसीए रूपरेखा में दी गई किसी भी विषयवस्तु के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बैंक को संबंधित बैंक के हित में अथवा उनके जमाकर्ताओं के हित में कोई अन्य कार्रवाई करने का निदेश दे ।
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