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त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

बैं.पर्य.वि.कें.का.पीपी.बीसी.9/11.01.005/2002-2003

21 दिसंबर, 2002

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

कृपया आप 30 मार्च, 2001 का हमारा पत्र सं.डीबीएस.सीओ.पीपीडी.349/11.01.039/2000-01 देखें जिसमें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की प्रस्तावित योजना पर आपके अभिमत मांगे गए थे ।

2. बैंकों तथा अन्य लोगों से प्राप्त सुझावों पर ग़ौर करते हुए, योजना को वित्तीय पर्यवेक्षण बोड़ (बीएफ्एस) तथा भारत सरकार के अनुमोदन पर अंतिम रूप दे दिया गया है । अनुमोदित योजना की एक प्रति संलग्न है । प्रारंभ में इस योजना को एक वर्ष के लिए अमल में लाने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद दिसंबर, 2003 में इसकी पुनरीक्षा की जाएगी ।

3.आपको सूचित किया जाता है कि आप इस योजना को निदेशक-बोड़ के समक्ष रखें और ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जिससे यह सुनिश्चित हो कि आपका बैंक पीसीए रूपरेखा के भीतर नहीं आए ।

4. आप कृपया नोट करें कि पीसीए रूपरेखा में दी गई सुधारात्मक कार्रवाई के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक यदि अन्य कोई कार्रवाई करना चाहे तो वह कर सकता है ।

5. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय,

(पी. वी. सुब्बाराव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनु: एक

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों के संबंध में कुछ संरचनात्मक कार्रवाई करेगा, जिन्होंने सीआरएआर, शुद्ध एनपीए तथा आरओए के बारे में ट्रिगर प्वाइंट्स पर आघात पहुंचाया है । भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने विवेकाधिकार से प्रत्येक ट्रिगर प्वाइंट में दिए गए अनुसार अतिरिक्त कार्रवाई (विवेकाधीन कार्रवाई) करेगा । ट्रिगर प्वाइंट तथा संरचनात्मक और विवेकाधीन कार्रवाइयां नीचे दी गई हैं :

I. ट्रिगर प्वाइंट

सीआरएआर

(i) सीआरएआर 9% से कम; किन्तु 6% के बराबर अथवा उससे अधिक

(ii) सीआरएआर 6% से कम, किन्तु 3% के बराबर अथवा उससे अधिक

(iii) सीआरएआर 3% से कम

एनपीए

(i) शुद्ध एनपीए 10% से अधिक किन्तु 15% से कम

(ii) शुद्ध एनपीए 15% और उससे अधिक

आरओए

0.25% से कम
  1. संरचनात्मक और विवेकाधीन कार्रवाईयां

सीआरएआर 9% से कम, किन्तु 6% के बराबर अथवा उससे अधिक

संरचनात्मक कार्रवाइयां

  • बैंक द्वारा पूंजी प्रत्यावर्तन योजना का प्रस्तुतीकरण और कार्यान्वयन
  • बैंक अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाएगा ।
  • बैंक नए कारोबार प्रारंभ नहीं करेगा ।
  • बैंक महंगी जमा राशियों और सीडीज़ को स्वीकार/नवीकृत नहीं करेगा ।
  • बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा/छोड़ देगा ।

विवेकाधीन कार्रवाइयां

  • भारिबैं पुन: पूंजीकरण का आदेश देगा ।
  • बैंक अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा ।
  • बैंक, पूंजी बाज़ार, अचल संपत्ति अथवा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने ऋण आदि जोखिम कम करेगा ।
  • भारिबैं अंतर बैंक बाज़ार से बैंक द्वारा लिए गए उधार पर प्रतिबंध लगाएगा ।
  • बैंक अपनी ऋण/निवेश रणनीति तथा नियंत्रणों को संशोधित करेगा ।
  • सीआरएआर 6% से कम, किन्तु 3% के बराबर अथवा उससे अधिक

    संरचनात्मक कार्रवाइयां

    • पहले क्षेत्र के समान ही संरचनात्मक कार्रवाइयां
    • भारिबैं द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना पर बैंक के बोड़ के साथ विचार-विमर्श
    • भारिबैं पुन: पूंजीकरण का आदेश देगा ।
    • बैंक अपने अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा ।
    • बैंक अपनी ऋण/निवेश रणनीति तथा नियंत्रणों को संशोधित करेगा ।
    • विवेकाधीन कार्रवाइयां

      • नया प्रबंध-तंत्र/बोड़ लाने के लिए बैंक/सरकार कदम उठाएगा/उठाएगी ।
      • बैंक कारोबार/संगठनात्मक पुनर्विन्यास के लिए सलाहकार नियुक्त करेगा ।
      • प्रवर्तकों के परिवर्तन/मालिकाना के परिवर्तन के लिए बैंक/सरकार कदम उठाएगा/उठाएगी ।
      • यदि बैंक पुन:पूंजीकरण योजना प्रस्तुत/कार्यान्वयन करने में असफ्ल रहता है अथवा भारिबैं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किसी आदेश के अनुसरण में पुन:पूंजीकरण करने में असफ्ल रहता है तो भारिबैं/सरकार बैंक के विलयन के लिए कदम उठाएगा/उठाएगी ।
      • सीआरएआर 3% से कम

        संरचनात्मक कार्रवाइयां

        • पहले के क्षेत्र के समान ही संरचनात्मक कार्रवाइयां
        • भारिबैं बैंक की कार्य-पद्धति का सूक्ष्मता से प्रेक्षण करेगा ।
        • यदि बैंक एक वर्ष के भीतर अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर 3% के ऊपर सीआरएआर में कोई सुधार नहीं करता तो भारिबैं/सरकार बैंक का विलयन करने/समामेलित करने/परिसमाप्त करने के लिए कदम उठाएगा/उठाएगी ।
        • शुद्ध एनपीएज़ पर आधारित कार्रवाइयां
          शुद्ध एनपीएज़ 10% से अधिक किन्तु 15% से कम

          संरचनात्मक कार्रवाइयां

          • बैंक एनपीएज़ के स्टॉक को कम करने तथा नए एनपीए के निर्माण को स्थिर करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा ।
          • बैंक अपनी ऋण-नीति की समीक्षा करेगा ।
          • बैंक ऋण मूल्यांकन कुशलता तथा प्रणालियों के ग्रेड को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा ।
          • बैंक बड़े ऋणों के लिए ऋण समीक्षा-तंत्र सहित अग्रिमों की अनुवर्ती कार्रवाई को मज़बूत करेगा ।
          • बैंक उचित ऋण-जोखिम प्रबंधन नीतियां/प्रक्रिया/क्रियाविधि/विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करेगा ।
          • बैंक व्यक्ति, समूह , क्षेत्र, उद्योग आदि के ऋण संकेन्द्रीकरण को कम करेगा ।
          • विवेकाधीन कार्रवाइयां

            • बैंक नए कारोबार में प्रवेश नहीं करेगा ।
            • बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा/छोड़ देगा ।
            • बैंक अपने अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा ।
            • शुद्ध एनपीएज़ 15% और उससे ऊपर

              संरचनात्मक कार्रवाइयां

              • पहले के क्षेत्र के समान सभी संरचनात्मक कार्रवाइयां
              • भारिबैं द्वारा सुधारात्मक कार्य-योजना पर बैंक के बोड़ के साथ विचार-विमर्श ।
              • बैंक नए कारोबार में प्रवेश नहीं करेगा ।
              • बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा /छोड़ देगा ।
              • बैंक अपने अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा ।
              • आरओए 0.25% से कम

                संरचनात्मक कार्रवाइयां

                • बैंक महंगी जमा-राशियों और सीडीज़ को स्वीकार/नवीकृत नहीं करेगा ।
                • बैंक शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा ।
                • बैंक प्रशासनिक खर्चों को स्थिर करने के लिए कदम उठाएगा ।
                • बैंक एनपीएज़ के स्टॉक को कम करने तथा नए एनपीए उत्पादन को स्थिर करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा ।
                • बैंक नए कारोबार में प्रवेश नहीं करेगा ।
                • बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा/छोड़ देगा ।
                • भारिबैं अंतर-बैंक बाज़ार से बैंक द्वारा लिए गए उधार पर प्रतिबंध लगाएगा ।
                • विवेकाधीन कार्रवाइयां

                  • बैंक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा बोड़ की अनुमोदित सीमा के भीतर ऐसे आकस्मिक बदलाव करने के अलावा कोई पूंजीगत व्यय नहीं करेगा ।
                  • बैंक अपने स्टॉफ्ॅ का विस्तार/रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करेगा ।
                  • 3. अन्य कोई कार्रवाई

                    पीसीए रूपरेखा में दी गई किसी भी विषयवस्तु के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बैंक को संबंधित बैंक के हित में अथवा उनके जमाकर्ताओं के हित में कोई अन्य कार्रवाई करने का निदेश दे ।

                    *****

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