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पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन

आरबीआइ/2007-08/270

आरबीआइ/2007-08/270
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 67/21.06.001/2007-08

31 मार्च 2008
11 फाल्गुन 1929 (शक)

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश -
नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन

कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/ 20.06.001/2006-07 देखें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि संशोधित ढांचे को अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए (15 फरवरी 2005 के ड्राप्ट दिशानिर्देश के अनुसार) नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का समांतर प्रयोग करें ।

2. नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के समांतर प्रयोग को लागू करते समय बैंकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दिये गये ब्यौरों के अनुसार कुछ संशोधन लागू किये जाएं । 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र के सभी अन्य प्रावधान, अनुबंध में किये गये संशोधनों को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगे।ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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