पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे शेष पर की जाने वाली कार्रवाई - विदेशी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे शेष पर की जाने वाली कार्रवाई - विदेशी बैंक
आर.बी.आई/2012-13/121 9 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे 2 जुलाई 2012 के पूंजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.2.3-टिप्पणियाँ(iv) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि " प्रधान कार्यालय/विदेशी शाखाओं के पास अंतर-कार्यालय खाते में यदि कोई निवल जमा शेष राशि, हो तो उसे पूंजी निधि नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि प्रधान कार्यालय खाते में कोई नामे शेष राशि हो तो उसे पूंजी के विरुद्ध प्रतिसंतुलित करना चाहिए।" 2. कुछ बैंकों ने यह अभ्यावेदन किया कि प्रधान कार्यालय/विदेशी शाखाओं में प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप सामान्य बैंकिंग कारोबार के एक भाग के रूप में प्रधान कार्यालय खाते में नामे शेष हो सकते हैं तथा ऐसे एक्सपोजर का पूर्णतः इंकार करना व्यवहार्य तथा गैर-विघटनकारी विनियमन के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा । तदनुसार उक्त मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया जाता है कि :
3. ये दिशानिर्देश 30 सितंबर 2012 से प्रभावी होंगे । भवदीय (दीपक सिंघल) |