भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.76 फरवरी 3, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, आर विवरणियों के समेकन के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को मार्गदर्शी निदेश - दस्तावेज/विवरण अनुसूचियां प्रस्तुत करना - बंद करना 1. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 11 मार्च 1998 के ए.डी. (एम.ए.सिरीज) परिपत्र क्र.12 की परिशिष्ट (आर विवरणी के समेकन के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के लिए मार्गदर्शी) के पैरा 15 के साथ पठित् 16 मई 2000 के ए.डी. (एम.ए.सिरीज़ऋ परिक्रम क्र. 11 के पैरा 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उसमें निर्धारित प्रलेख आर विवरणी के साथ प्रस्तुत करना वांछनीय है। अब यह निर्यण किया गया है कि एफईटी-ईआरएस (संस्करण 5.0) में इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट प्रणाली अपनाए जाने के कारण उक्त पैरा (संलग्न) में निर्धारित प्रलेख/विवरण अनुसूचियां प्रस्तुत किया जाना फरवरी 2003 के पहले पखवाड़े से बंद कर दिया जाए। 2. तथापि प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे आवरण-पृष्ठ की मुद्रित प्रतिलिपि, अर्थात्, आर-विवरणी (नाॉााट) और आर-विवरणी (नॉट) ईएफटी-ईआरएस (संस्करण 5.0) फ्लॉपी के साथ प्रस्तुत करना जारी रखें। 3. इस इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) मुख्य महाप्रबंधक
[ए.पी (डीआईआर.सिरीज) परिपत्र क्र.26 दिनांक 3 फरवरी 2003
15. रिपोर्ट की अवधि के दौरान नाॉााट और वाॉााट दोनों खातों में प्राप्तियों और उनसे संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण/अनुसूचियां* संबंधित आर विवरणियों (*संलग्न प्ररूप के अनुसार) के साथ संलग्न किए जाएं: |
आर विवरणियों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ |
i) |
फार्म ए-1 और ए-2/यात्रा के लेनदेन के फॉर्म ए-2 के बदले विवरण जिसमें निम्नप्रकार से छांटे गए संबंधित अनुसूचियों के साथ, समुद्रपारीय बैंक /शाखाओं के विक्री विवरण और फार्म ए-3 (वाॉााटं खाते के संदर्भ में): |
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ii) |
अनुसूची 1 |
(क) |
भारत में आयात के लिए 5,00,000 रुपए के समकक्ष से कम के भुतान से संबंधित के लिए फॉर्म ए-1 |
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(ख) |
भारत में आयात के लिए 5,00,000 रुपए के समकक्ष अधिक के भुतान से संबंधित के लिए फॉर्म ए-1 |
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iii) |
अनुसूची 2 |
(क) |
भारत में आयात के लिए 5,00,000 रुपए के समकक्ष से कम के भुतान से संबंधित के लिए फॉर्म ए-2 |
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(ख) |
भारत में आयात के लिए 5,00,000 रुपए के समकक्ष से अधिक के भुतान से संबंधित के लिए फॉर्म ए-2 |
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iv) |
ईएनसी विवरण |
वास्तविक निर्यात से संबंधित, जिसके संबंध में बिलों का बेचान किया गया, बिल खरीदे गए, बट्टाकृत किए गए, रिपोर्ट की अवधि के दौरान उगाही के लिए भेजे गए। |
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v) |
जीर/पीपी/ सॉफ्टेक्स्ट फॉर्म |
ऐसे निर्यात से संबंधित जहां पर पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली की जा चुकी है, विक्री बीजक/लेखा आदि अनुसूची 3:अनुसूची 5 के अनुलग्नक के रूप में। |
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vi) |
अनुसूची 3 |
ऐसे निर्यात से संबंधित जहां पर पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली की जा चुकी कहै। |
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vii) |
अनुसूची 4 |
ऐसे निर्यात से संबंधित जहां पर आंशिक निर्यात मूल्य की वसूली की जा चुकी है। |
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viii) |
अनुसूची 5 |
ऐसे निर्यात से संबंधित जहां पर आंशिक निर्यात मूल्य अग्रिम रूप से प्राप्त हो चुका है। |
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ix) |
अनुसूची 6 |
ऐसे निर्यात से संबंधित जहां पर आंशिक निर्यात मूल्य अग्रिम रूप से प्राप्त हो चुका है। |
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x) |
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प्राप्तियों के पूरक विवरण अर्थात् निर्यात के सिवाय अन्य प्रयोजनों के लिए प्रतिबिंब खाता (नाॉााट का ) अथवा वाॉााट खाता जो 1,00,000 रुपए और उससे अधिक के समकक्ष संलग्न प्ररूप के अनुसार। |
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xi) |
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संबंधित अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्ण रूप से उपयोग में लाए गए/समाप्त आयात लाइसेंसों की विदेशी मुद्रा प्रतिलिपियां, लाइसेंस संख्या और दिनांक का उल्लेख करते हुए। |
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xii) |
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प्राधिकृत व्यापारियों की चयनित बड़ी शाखाएं (क्रिटिकल शाखाएं) जिन्हें सूचित किया गया है कि जनता के साथ किए गए लेनदेन के प्रयोजन वारि वर्गीकृत विक्री और खरीद से संबंधित आंकड़े फ्लॉपी पर आर विवरणियों के साथ प्रस्तुत करें। |
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