जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा
भारिबैं/2009-10/162 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(4)(ग) के अंतर्गत किसी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किया जा सकता है जब बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात से संतुष्ट हो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रबंधन या प्रस्तावित प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जनहित या जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं होगा। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ट एवं 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी 17 सितंबर 2009 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)208/मुमप्र(एएनआर)/2009 सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए संलग्न है। भवन्निष्ठ (ए. नारायण राव) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 208/मुमप्र (एएनआर)-2009, दिनांक 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण 3. जमाराशियाँ स्वीकारने वाली किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अधिग्रहण/के नियंत्रण का अर्जन, चाहे शेयरों के अर्जन से या अन्यथा किया जाए या जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विलयन/समामेलन किसी कंपनी/संस्था के साथ हो या किसी कंपनी/संस्था का जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ विलयन/समामेलन हो, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी। अन्य विधियों की प्रयोज्यता वर्जित न होना 4. इस निदेश के उपबंध संप्रति लागू किसी विधि, नियम, विनियमावली या निदेशों के उपबंधों के, अल्पीकारक न होकर, उनके अतिरिक्त होंगे। छूट 5. भारतीय रिज़र्व बैंक, अगर ऐसा समझता है कि किसी समस्या से बचने के लिए या किसी अन्य सही और पर्याप्त कारण से ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी शर्तों के अधीन जो रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा, इन निदेशों के सभी या किसी प्रावधान से, सामान्त: या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को अनुपालन से छूट दे सकता है। (ए. नारायण राव) |