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तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली - सकारात्मक पुष्टि का कार्यान्वयन

आरबीआई/2018-19/76
डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 1049/04.04.016/2018-19

15 नवंबर 2018

आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली - सकारात्मक पुष्टि का कार्यान्वयन

वर्तमान में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली धन अंतरण के पूर्ण होने के संबंध में धन के प्रेषक को सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध कराती है, इस तरह से धन प्रेषक को एक आश्वासन मिल जाता है कि धन को लाभग्राही खाते में सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत भी धन प्रेषक को यही सुविधा प्रदान करेंगे।

2. आरंभ में आरटीजीएस में सकारात्मक पुष्टि सुविधा सदस्य बैंकों के लिए उपलब्ध होगी जिसमें धन प्रेषक और लाभाग्राही बैंक, थिक क्लाइंट इंटरफ़ेस / एसएफएमएस सदस्य इंटरफ़ेस के माध्यम से आरटीजीएस तक पहुंच सकते हैं। सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को इस बात से अवगत कराएं। बाद में अन्य चैनलों के माध्यम से आरटीजीएस का उपयोग करने वाले सदस्य बैंकों के लिए भी सकारात्मक पुष्टि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

3. इस संबंध में, लाभग्राही खाते में क्रेडिट की तिथि और समय दर्शाने वाली एक पावती, प्रेषक बैंक को भेजने के लिए नया मैसेज प्रारूप (camt.059) लाया जा रहा है। यह मैसेज लाभाग्राही बैंक से प्रेषक बैंक तक एसएफएमएस के माध्यम से पहुंचेगा। लाभाग्राही बैंक की ओर से सकारात्मक पुष्टि प्राप्त करने के बाद, प्रेषक बैंक एक एसएमएस और / अथवा ई-मेल प्रेषक को भेजेगा। सकारात्मक पुष्टि प्रक्रिया के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह (प्रोसेस फ्लो) संलग्न है।

4. सभी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित पुष्टीकरण प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों को स्थापित करें। लाभग्राही बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का पुष्टिकरण मैसेज सीबीएस में लाभाग्राही के खाते में राशि के क्रेडिट होते ही भेज दिया जाए और धन प्रेषक बैंक की ओर से पुष्टिकरण का मैसेज आवश्यक रूप से तत्काल भेज दिया जाए और किसी भी मामले में लाभग्राही बैंक की ओर से मैसेज प्राप्त होने के बाद एक घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।

5. ग्राहकों को सकारात्मक पुष्टि भेजने की यह प्रणाली बैंकों द्वारा जल्द से जल्द कार्यान्वित की जाएगी किन्तु यह समय इस परिपत्र के जारी किए जाने की तिथि से दो महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. ये निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

भवदीय

(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त


अनुबंध

आरटीजीएस में सकारात्मक पुष्टि पर प्रक्रिया प्रवाह
(डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 1049/04.04.016/2018-19 दिनांक 15 नवंबर 2018)

यह दस्तावेज लाभाग्राही के खाते में सफलतापूर्वक क्रेडिट होने के पश्चात लाभाग्राही बैंक द्वारा प्रेषक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट पावती मैसेज (camt.059) के लिए प्रक्रिया प्रवाह की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है।

सफलतापूर्वक क्रेडिट के लिए प्रक्रिया प्रवाह निम्नानुसार होगा: -

1. लाभग्राही के खाते में सफल क्रेडिट होने पर, लाभग्राही बैंक एक स्वचालित तरीके से एसएफएमएस के माध्यम से क्रेडिट पावती संदेश (camt.059) भेजेगा।

2. camt.059 संदेश में दी गई जानकारी में आवश्यकरूप से अन्य बातों के साथ क्रेडिट की तारीख / समय का स्टैम्प और यूटीआर संख्या शामिल होगी।

3. लाभग्राही बैंक की ओर से camt.059 संदेश प्राप्त होने पर, एसएफएमएस उसी आउटवर्ड camt.059 संदेश को प्रेषक बैंक को एक इनवर्ड camt.059 संदेश के रूप में अग्रेषित करेगा।

4. आवक camt.059 संदेश प्राप्त होने पर प्रेषक बैंक संबन्धित लेनदेन के लिए लेनदेन से संबन्धित स्थिति को "ग्राहक को क्रेडिट" के रूप में अद्यतन करेगा।

5. प्रेषक बैंक, उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार एसएमएस और / अथवा ई-मेल के माध्यम से ग्राहक को क्रेडिट होने का पुष्टिकरण तुरंत अग्रेषित करेगा। संदेश में अन्य बातों के साथ बैंक द्वारा प्रदान की गई आरटीजीएस लेनदेन संख्या और /अथवा यूटीआर संख्या, क्रेडिट पुष्टिकरण की तिथि/ समय स्टैम्प, लाभग्राही बैंक खाता संख्या और राशि निहित होगी।

बैंक नए संदेश प्रारूप camt.059 के लिए आईएफटीएएस के अधिकारियों से ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।

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