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असेट प्रकाशक

79217008

विशेष जमा योजना - 1975 से जमाराशि की धनवापसी

भारिबैं/2008-09/148
सबैंलेवि.सीडीडी.एच-2090/15.01.001/2008-09

29 अगस्त 2008
07 भाद्र 1930 (शक)

महाप्रबंधक
सरकारी लेखा/ कारोबार विभाग
भारतीय स्टेट बैंक /स्टेट बैंक ऑफ इंदौर /स्टेट बैंक ऑफ पटियाला /
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर /स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र /
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर /स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद /स्टेट बैंक ऑफ मैसूर /
इलाहाबाद बैंक /बैंक ऑफ बड़ौदा /बैंक ऑफ इंडिया /बैंक ऑफ महाराष्ट्र /
केनरा बैंक /सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया /कॉर्पोरेशन बैंक /देना बैंक /इंडियन बैंक /
इंडियन ओवरसीज बैंक /पंजाब नेशनल बैंक /सिंडीकेट बैंक /यूको बैंक /
युनियन बैंक ऑफ इंडिया /युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

महोदय,

विशेष जमा योजना - 1975 से जमाराशि की धनवापसी

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 5 अगस्त 2008 का हमारा पत्र सं.सबैंलेवि.सीडीडी.एच-978/15.01.001/2008-09 देखें ।

2. उक्त के अनुक्रम में हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने दिनांक 14 अगस्त 2008 के उनके पत्र एफ सं.6(10)/2008-पीआर के जरिए यह स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित मामले भी एसडीएस जमाराशि की धन वापसी से संबंधित दिनांक 1 मई 2003 की सरकारी अधिसूचना सं.एफ.5(6)-इसीबी और पीआर /2003 के अंतर्गत शामिल हैं

i. भविष्य निधि ट्रस्टों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गनाइजेशन (इपीएफओ) को निधियों का अन्तरण
ii. भविष्य निधि ट्रस्टों का बड़ा स्वरुप छोटे भविष्य निधि ट्रस्टों के रुप में होना
iii. भविष्य निधि ट्रस्टों द्वारा एसडीएस लेखे बंद करना

3. दिनाक 1 मई 2003 की उक्त अधिसूचना के अनुसार एसडीएस जमा राशि वापस करने की अनुमति केवल किसी संस्थान के बंद होने, किसी पात्र निधि के द्वारा अनिवार्य भुगतान और बीमा प्रीमीयम के लिए भुगतान करने हेतु अथवा बीमा कंपनियों विनियमित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों से वार्षिकी की खरीद हेतु दी जाएगी । तथापि, भारत सरकार ने आगे यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की आवश्यकता के भाग के रुप मे उपरोक्त मद सं. (i) और (iii) के मामले में जहां भविष्य निधि ट्रस्टों को इपीएफओ के अन्तर्गत सांविधिक रुप से बीमा सुरक्षा मिलेगी अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत इपीएफओ से छूट मिलेगी, भविष्य निधि ट्रस्टों द्वारा " अनिवार्य भुगतान" के शीर्षक के अन्तर्गत ये आहरण शामिल किए जा सकते है। जहां तक उपरोक्त मद ंसं. (ii) का संबंध है, जब पीएफ ट्रस्टों को बड़ी संख्या में छोटे पीएफ ट्रस्ट के रुप में समेटा गया, तब सदस्यों के शेष को मूल ट्रस्ट से नए ट्रस्ट में अंतरित करने की आवश्यकता होगी तथा ऐसी जमाराशि की धनवापसी को 1 मई 2003 की उक्त अधिसूचना के अनुसार "अनिवार्य भुगतान" के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है ।

4. तदनुसार आप उक्त स्पष्टीकरण को अपने बैंक की पदनामित शाखाओं के ध्यान में लाएं तथा उन्हें सूचित करें कि वे उपरिसंदर्भित तीन स्थितियों की प्रक्रिया से एसडीएस जमाराशियों की धनवापसी के लिए अनुरोध पर कार्रवाई करें ।

भवदीय,

(इम्तियाज़ अहमद)
सहायक महाप्रबंधक

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