प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण
भारिबैं./2007-08/291
गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 9 /एससीआरसी/10.30.000/2007-08
22 अप्रैल 2008
पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ
प्रिय महोदय
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण
कृपया प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 संबंधी 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 का पैरा 8 एवं 28 मई 2007 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं. 6/एससीआरसी/10.30.49/2006-07-प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति (सिक्युरिटी) रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य (NAV) की घोषणा संबंधीं मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैरा 7 देखें जिनमें प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना के अनुबंध के अनुसार प्रतिभूति रसीदों के प्रस्ताव (आफर) दस्तावेजों में कतिपय प्रकटीकरण करें।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशकर्ता जान-समझकर प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने का निर्णय ले सकें, एतदर्थ यह आवश्यक है कि प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ अंतर्निहित विविध परिसंपत्तियों (अंडरलायिंग बास्केट आफ असेट्स) के संबंध में प्रस्ताव दस्तावेज में यथोक्त प्रकटीकरण करें। इस प्रकटीकरण में पंरिसंपत्ति के अर्जन की तारीख, परिसंपत्ति का मूल्यांकन तथा प्रतिभूति रसीदों के जारी होने के समय ऐसी परिसंपत्ति में प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों के हितों (इंट्रेस्ट) का प्रकटीकरण शामिल है।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक