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डेबिट कार्ड के माध्यम से रु.1 लाख तक के सरकारी लेनदेनों के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) प्रभारों की प्रतिपूर्ति

भारिबैं/2017-18/55
डीजीबीए.जीबीडी.सं.505/31.02.007/2017-18

7 सितंबर 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

डेबिट कार्ड के माध्यम से रु.1 लाख तक के सरकारी लेनदेनों के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) प्रभारों की प्रतिपूर्ति

कृपया व्यापरी छूट दर (एमडीआर) की प्रतिपूर्ति के संबंध में 16 फरवरी 2017 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 के साथ पठित महा लेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.एस.11012(1)(12)/एमडीआर/2017/आरबीडी/824-894 और इससे संबंधित 23 मई 2017 के हमारे स्पष्टीकरण का संदर्भ देखें।

2. पुन: यह स्पष्ट किया जाता है कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक द्वारा सरकार को अदा की गई संपूर्ण राशि संबंधित सरकारी मंत्रालय/विभाग को प्रेषित की जानी चाहिए। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर (रु.1 लाख तक के लिए) एमडीआर प्रभार की प्रतिपूर्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक में दावा अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी तरह सरकारी प्राप्तियों में से एमडीआर प्रभार की कटौती अनुमति योग्य नहीं है।

3. कृपया यह नोट कर लें कि डेबिट कार्ड वाले रु.1 लाख से अधिक के लेनदेन और किसी क्रेडिट कार्ड वाले लेनदेन संबंधी एमडीआर प्रभारों को भारत सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तदनुसार एजेंसी बैंक ऐसे मामलों में भी सरकारी प्राप्तियों में से एमडीआर प्रभारों की कटौती न करें।

4. कृपया यह नोट कर लें कि जैसा कि 11 मई 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(12)/एमडीआर/2017/आबीडी/824-894 के माध्यम से महा लेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है ऐसे एजेंसी बैंक, जिन्होंने ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एमडीआर प्रभारों की कटौती करने के उपरांत सरकारी प्राप्तियों की निवल राशि मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किया है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे इस प्रकार काटे गए एमडीआर प्रभार की राशि को संबंधित मंत्रालय/विभाग को अविलंब प्रेषित कर दें और उसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

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