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जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार एवं उद्योग को रियायतें

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार एवं उद्योग को रियायतें

संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 4 /21.04.012/2002-2003

12 जुलाई 2002
21 आषाढ़ 1924 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार एवं उद्योग को रियायतें

कृपया आप 10 मई 2001 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.118/21.04.012/2000-2001 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए छूटों / ऋण रियायतों की अवधि 31 मार्च 2002 तक बढ़ायी गयी थी । यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं / ग्राहकों को 18 जून 1992 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 143/21.04.012/92 (प्रतिलिपि संलग्न है) में निर्दिष्ट छूटें / ऋण रियायतें एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2003 तक की अवधि के लिए बनी रहेंगी ।

2. इस संबंध में कृपया अपने नियंत्रक / शाखा कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें ।

3. कृपया पावती दें ।

भवदीय

(बी. महापात्र)
महा प्रबंधक

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