ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के वाणिज्यिक पत्रों और अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में निवेश के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के वाणिज्यिक पत्रों और अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में निवेश के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना
भा.रि.बै./2015-16/432 23 जून, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के वाणिज्यिक पत्रों और अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में निवेश के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना कृपया 27 जून, 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डाटा फार्मेट की सिफारिश करने के लिए गठित समिति (अध्यक्ष: श्री आदित्य पुरी) की कतिपय सिफारिशों को लागू करें। 2. जो सिफारिशें लागू करने के लिए शेष हैं, वे (i) सिफारिश सं. 8.6 - वाणिज्यिक पत्रों में बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के निवेश और (ii) सिफारिश सं. 8.14 - बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में है। इन दोनों मदों से संबंधित सूचना के संग्रहण और प्रसारण की व्यवहार्यता और परिचालनीयता की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित और सिबिल द्वारा समन्वित ऋण सूचना पर तकनीकी दल1 द्वारा गहराई से जांच की गई। यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी दल द्वारा प्रदत्त इनपुट्स (आदानों) को ध्यान में रखते हुए सीपी और यूएफसीई के संबंध में सूचना ग्रहण की जाए। 3. कंपनियों द्वारा जारी सीपी के संबंध में सूचना बैंक द्वारा उन सभी चार ऋण सूचना कंपनियों को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी, जिन्हें विशिष्ट सीपी निर्गम के लिए जारीकर्ता और भुगतान करने वाले एजेंट (आईपीए) के रूप में पदनामित किया गया है। तथापि, यदि किसी एक सीपी निर्गम के लिए अनेक आईपीए हैं, तो वे निर्गम के उनके पास उपलब्ध भाग से संबंधित ब्योरे ऋण सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करेंगे। यह सूचना अनुबंध में दिए गए फील्ड में वाणिज्यिक डेटा फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएगी। आईपीए संबंधित सीपी निर्गम के मोचन में किसी चूक की सूचना भी देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशक ऋण संस्थाओं के लिए ऋण सूचना कंपनियों को सीपी के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। 4. उधारदाता बैंक (एकल उधारदाताओं के मामले में)/ संघीय नेतृत्वकर्ता (संघीय व्यवस्था के मामले में)/ सबसे बड़े उधारदाता (उधार देने की अनेक व्यवस्थाओं के मामले में) द्वारा सभी चार ऋण सूचना कंपनियों को वैयक्तिक उधारकर्ताओं के यूएफसीई संबंधी सूचना तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। यह सूचना अनुबंध में दिए गए फील्ड में वाणिज्यिक डेटा फॉर्मेट के ऋण सुविधा (सीआर) खंड में प्रस्तुत की जाएगी। 5. ऊपर उल्लिखित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं 1 जुलाई, 2016 से अर्थात जून 2016 महीने की स्थिति दर्शाने वाली ऋण सूचना रिपोर्ट से प्रभावी होंगी। 6. ये अनुदेश प्रत्यय विषयक जानकारी (क्रेडिट इन्फार्मेशन) कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप धारा (1) के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। भवदीय (राजिन्दर कुमार) ऋण सूचना कंपनियों को वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा
1 डेटा फार्मेट में सुधार की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा फार्मेट पर आदित्य पुरी समिति की सिफारिशों के आधार पर सिबिल द्वारा समन्वित ऋण सूचना पर तकनीकी दल की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई थी। इसमें बैंकों, आईबीए, एनबीएफसी और सीआईसी की सभी श्रेणियों से प्रतिनिधित्व है। |