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ओटीसी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर डैरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लैटफार्म

आरबीआई/2013-14/400
एफएमडी.एमएसआरजी.सं.94/02.05.02/2013-14

4 दिसंबर, 2013

श्रेणी – I के सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी

ओटीसी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर डैरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लैटफार्म

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 09 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र एफएमडी. एमएसआरजी.सं.67/02.05.002/2011-12 देखें, जिसमें हमने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सूचित किया था कि श्रेणी-I एडी बैंक/बाजार निर्माताओं (बैंक/प्राथमिक व्यापारी) तथा उनके ग्राहकों के बीच ओटीसी विदेशी  मुद्रा तथा ब्याज दर डैरिवेटिव में सभी/चुनींदा सौदों की रिपोर्टिंग सीसीआईएल प्लेटफार्म पर की जाएगी बशर्ते परस्पर रूप से एक गोपनीयता प्रोटोकॉल पर सहमति हो गई हो। तदनुसार, बाजार निर्माताओं और बाजार निर्माताओं के ग्राहकों के बीच ओटीसी डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग के लिए चरणबद्ध रूप से, एक  रिपोर्टिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।

2. अब सीसीआईएल ने ओटीसी डेरिवेटिव में निम्नलिखित लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए प्लेटफार्म विकसित करने का कार्य पूरा कर लिया है:

  • करेंसी स्वैप में अंतर-बैंक तथा ग्राहक लेनदेन
  • एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में अंतर-बैंक तथा ग्राहक लेनदेन
  • आईएनआर एफआरए/आईआरएस में ग्राहक लेनदेन

बाजार के प्रतिनिधि निकायों के साथ परामर्श करके सीसीआईएल ने एक गोपनीयता प्रोटोकाल भी तैयार किया है।

3. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ओटीसी डेरिवेटिव लिखतों के लिए प्लेटफार्म 30 दिसंबर 2013 से प्रारंभ किया जाए। रिपोर्टिंग आवश्यकता की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

i) रिपोर्टिंग के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 30 दिसंबर 2013 को या उसके बाद किए गए एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में सभी अंतर बैंक लेनदेनों और ओटीसी करेंसी स्वैप तथा आईएनआर एफआरए/आईआरएस में ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेनों की सूचना सीसीआईएल को दी जाएगी।

ii) करेंसी स्वैप और एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में किए गए सभी अंतर बैंक लेनदेनों की सूचना उसी दिन सीसीआईएल रिपोर्टिंग प्लैटफार्म के बंद होने से पहले लेनदेन की तारीख को दी जाएगी। अपनी शाखाओं/मूल निकाय सहित विदेशी प्रतिपक्षों के साथ अपराह्न 5 बजे के बाद करेंसी स्वैप (जिसमें आईएनआर न हो) और एफसीवायएफआरए/ आईआरएस में लेनदेनों की सूचना अगले कारोबारी दिन प्रात: 10 बजे से पहले दी जाएगी।

iii) ग्राहकों के साथ करेंसी स्वैप, एफसीवाय एफआरए/आईआरएस तथा आईएनआरएफआरए/आईआरएस में किए गए सभी लेनदेनों की सूचना अगले कारोबारी दिन को अपराह्न 12 बजे से पहले दी जाएगी।

iv) करेंसी स्वैप और एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में ग्राहकों के साथ लेनदेनों की रिपार्टिंग के  लिए प्रारंभिक सीमा 1 मिलियन यूएस डालर तथा अन्य मुद्राओं में उसके बराबर होगी। प्रारंभिक सीमा के बराबर या उससे अधिक मूल्य के लेनदेनों की सूचना सीसीआईएल को दी जाएगी। रिपोर्टिंग की पात्रता का निर्धारण, लेनदेन प्रारंभ होने के समय लेनदेन के समय मूल मुद्रा की प्रारंभिक सीमा पर होगा। मूल तथा मीयादी मुद्रा के लिए सीसीआईएल द्वारा लिए गए करेंसी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। तथापि, प्रारंभिक सीमा संबंधित लेनदेनों के संबंध में सौदों के पश्चात हुई घटनाओं पर लागू नहीं होगी।

v) FEDAI द्वारा प्रत्येक माह अपने वेबसाइट पर प्रकाशित पुनर्मूल्यन दरें प्रारंभिक सीमा की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी और ये दरें FEDAI द्वारा अगली दरें प्रकाशित किए जाने तक लागू होंगी।

vi) आईएनआर एफआरए/आईआरएस में अपने ग्राहकों के साथ बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों द्वारा किए गए सभी लेनदेनों की सूचना बिना किसी प्रारंभिक सीमा के सीसीआईएल को दी जाएगी। सीसीआईएल के साथ रिपोर्टिंग व्यवस्था के स्थिर हो जाने के बाद बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों द्वारा रिज़र्व बैंक को ग्राहक आईएनआर एफआरए/आईआरएस लेनदेनों के लिए वर्तमान रिपोर्टिंग व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।

vii) बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों को निम्नलिखित ग्राहकों के संबंध में लेनदेन रिपोर्ट करनें होंगे:

क) सभी श्रेणियों की निवासी संस्थाओं (अलग-अलग व्यक्तियों सहित)

ख) सभी श्रेणियों की अनिवासी संस्थाएं जैसे कि एनआरआई, एफडीआई तथा एफआईआई तथा अनिवासी निर्यातक/आयातक जो नामित डैरेवेटिव लिखतों में लेनदेन करने के लिए पात्र हैं।

viii) रिपोर्टिंग ग्राहकों के साथ करेंसी स्वैप और एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में भविष्य में रिपोर्टिंग करने के आधार पर होगी और बैंकों को बकाया लेनदेनों अर्थात् 30 दिसंबर 2013 से पहले किए गए लेनदेनों के विवरण रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

ix) रिपोर्टिंग के प्रारंभ होने की तारीख को अर्थात् 30 दिसंबर 2013 को करेंसी स्वैप और एफसीवाय एफआरए/आईआरएस में सभी बकाया अंतर बैंक लेनदेनों तथा आईएनआर एफआरए/आईआरएस में ग्राहकों के साथ बकाया लेनदेनों की सूचना सीसीआईएल को 31 जनवरी 2014 तक दी जाएगी।

x) सीसीआईएल प्लेटफार्म पर विदेशी प्रतिपक्षों के साथ लेनदेनों तथा ग्राहक लेनदेनों की मैचिंग नहीं होगी क्योंकि विदेशी प्रतिपक्षों तथा ग्राहकों को लेनदेनों के विवरण की सूचना/पुष्टि नहीं करनी पड़ती। सूचित किए गए लेनदेनों के संबंध में शुद्धता की जिम्मेदारी बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों की होगी।

xi) वर्तमान में रिपोर्टिंग व्यवस्था में 14 मुद्राओं में लेनदेन शामिल होगे नामत: यूएसडी, ईयूआर, जीबीपी, जेपीवाय, एयूडी, सीएडी, सीएचएफ, एचकेडी, डीकेके, एनओके, एनजैडडी, एसजीडी, एसईके और जेडएआर यथासमय रिपोर्टिंग में अन्य मुद्राएं शामिल की जाएंगी और उसकी सूचना सीसीआईएल को दी जाएगी।

xii) रिपोर्टिंग प्रारंभ होने से पहले सदस्य सीसीआईएल के साथ सभी दस्तावेजों संबंधी और रिपोर्टिंग से पहले की औपचारिकता पूरी करेंगे।

xiii) इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश सीसीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैंक/प्राथमिक व्यापारी रिपोर्टिंग के तकनीकी और अन्य पहलुओं से अपने कार्मिकों को परिचित कराने के लिए कदम उठाएं, जिनमें सीसीआईएल सहायता करेगा।

भवदीय

(जी. महालिंगम)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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