Reserve Bank of India (Financial Statements - Presentation and Disclosures) Directions, 2021: Presentation of unclaimed liabilities transferred to Depositor Education and Awareness (DEA) Fund - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति
भारिबैं/2023-24/71 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को सभी अदावी देयताओं, जहां देय राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014 के तहत स्थापित डीईए निधि में अंतरित कर दिया गया है, को 'अनुसूची 12- आकस्मिक देयताओं - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना हैं। 2. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, यह सूचित किया जाता है कि सभी सहकारी बैंक सभी अदावी देयताओं (जहां देय राशि को डीईए निधि में अंतरित कर दिया गया है) को "आकस्मिक देयताओं - अन्य" के तहत प्रस्तुत करेंगे। 3. इसके अलावा, सभी बैंक वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में प्रकटीकरण1 में विनिर्दिष्ट करेंगे कि डीईए निधि में अंतरित राशि की शेष राशि 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताओं - अन्य वस्तुएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य ‘जैसा भी मामला हो के अंतर्गत शामिल हैं। प्रयोज्यता 4. ये अनुदेश 31 मार्च 2024 और उसके बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर लागू हैं। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किए गए है। भवदीया (उषा जानकीरमन) 1 "डीईए निधि में अंतरण" पर उक्त मास्टर निदेश के अनुबंध III का खंड सी.10 |