वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2021-2022/142 23 दिसंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध ‘भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश’ विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.नं.1810/02.14.008/2019-20 के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापारियों को 30 जून 2021 से कार्ड डेटा (सीओएफ) संगृहीत करने से प्रतिबंधित किया गया था । उद्योग के हितधारकों के अनुरोध पर, इस समय-सीमा को दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस33/02-14-008/2020-2021 के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था । इसके अलावा, ‘टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति’ विषय पर जारी दिनांक 07 सितंबर 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस-516/02-14-003/2021-22 के अंतर्गत सीओएफ टोकनाइजेशन (सीओएफटी) पर निर्देश जारी किए गए थे । 2. इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आलोक में, हम निम्नानुसार सूचित करते हैं: ए) सीओएफ डेटा को संगृहीत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा छह महीने, अर्थात 30 जून 2022 तक, के लिए बढ़ा दी गई है; इसके पश्चात, ऐसे डेटा को हटा दिया जाएगा; तथा बी) टोकनाइजेशन के अलावा, उद्योग के हितधारकों द्वारा ऐसे किसी भी उपयोग (जिसमें आवर्ती ई-मैनडेट, ईएमआई विकल्प, आदि शामिल हैं) अथवा लेनदेन के बाद की गतिविधि (जिसमें चार्जबैक हैंडलिंग, विवाद समाधान, इनाम / लॉइअल्टी कार्यक्रम आदि शामिल हैं), जिसमें वर्तमान में कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा सीओएफ डेटा को संगृहीत किए जाने की आवश्यकता / किया जाना शामिल है, को किए जाने के लिए वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जाए । 3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है । भवदीय, (सुधांशु प्रसाद) |