सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए परिपत्रों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए परिपत्रों की समीक्षा
आरबीआइ/2007-08/134
बैंपविवि.सं.आइएनएफ.बीसी.32/11.01.009/2007-08
10 सितंबर 2007
19 भाद्र 1929 (शक)
सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
महोदय
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए परिपत्रों की समीक्षा
उपर्युक्त विषय पर 18 दिसंबर 2006 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. आइएनएफ. बीसी.48/ 11.01.009/ 2006-07 के अनुक्रम में भारत सरकार के साथ विचारविमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार 5 और परिपत्रों को वापस लिया जाए।
आपको सूचित किया जाता है कि आप संलग्न विवरण में दिए गए परिपत्रों को ध्यानपूर्वक देखें तथा यदि आपको ऐसा लगता है कि परिपत्र में निहित अनुदेश अब भी महत्व रखते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि उनकी जगह बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित नीतियां/क्रियाविधियां तैयार की जाती हैं।
भवदीया,
(मालविका सिन्हा)
महाप्रबंधक
जनवरी 1991 से जून 2004 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र जिन्हें वापस लेना है
I.राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) /कार्यपालक निदेशक को शक्तियों के प्रत्यायोजन पर परिपत्र
क्रम सं. | परिपत्र सं. | संक्षिप्त विषयवस्तु | परिपत्र का सार |
1 | 25.3.97 का बैंपविवि.सं.
| राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) /कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन | परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड अपने सीएमडी को 5000 करोड़ रुपये तक के अग्रिमों वाले बैंकों के मामले में 15 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा तथा 5000 करोड़ रुपये से अधिक अग्रिमों वाले बैंकों के संबंध में 30 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन उचित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है। परिपत्र में यह भी निर्धारित किया गया है कि बोर्ड अपने सीएमडी को 10 लाख रुपये तक की राशि को बट्टे खाते डालने /छूट देने, माफ करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि सीएमडी को प्रत्यायोजित शक्तियों के 75 प्रतिशत तक शक्तियां उनके कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। |
2 | 22.09.99 का बैंपविवि.सं.
| समझौता /बट्टे खाते डालने के लिए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/ कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन | छूट देने/ बट्टे खाते डालने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी को प्रत्यायोजित शक्तियों को 10 लाख रुपये से बढाकर 50 लाख रुपये करने के संबंध में। बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा के बाद कार्य पालक निदेशकों को सीएमडी को प्रत्यायोजित शक्तियों के 75 प्रतिशत जितनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं। |
II. बैँकों में सतर्कता , सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित परिपत्र
3 | 5.09.91का बैंपविवि सं. एसआइसी .बीसी. 23/ 739 (ए-1) 91 | बैंकों में सतर्कता व्यवस्थाएं बैंकों को | बैंकों को अपने आंतरिक नियंत्रण तथा सतर्कता प्रणाली को मजबूत तथा पुन:सक्रिय करने के संबंध में उपाय सूचित करना |
4 | 26.09.91का बैंपविवि. सं.जीसी बीसी.30/ सी408-ए(88)-91 | बैंक में लूटमार/ डकैती/ चोरी के मामलों को रिपोर्ट करना | बैंक में लूटमार/ डकैती/ चोरी के मामलों को रिपोर्ट करने के संबंध में |
III. अन्य मामलों पर परिपत्र
5. | 22.06.96 का बैंपविवि सं.बीसी.79/09.07. 001/96 | ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठक - कपटपूर्ण लिखतों की अदायगी के संबंध में प्रक्रियाएं | कपटपूर्ण लिखत की अदायगी से संबंधित मामले-दो बैंकों के बीच विवाद होने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली पद्धति-जालसाजी साबित होने पर खाता धारक को प्रतिपूर्ति-ऐसे मामलों के निपटान के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन |