सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्रों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्रों की समीक्षा
बैंपविवि. सं. सूचना. बीसी. 48 /11.01.005/2006-07
18 दिसंबर 2006
27 अग्रहायण 1928 (शक)
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों
के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
महोदय
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्रों की समीक्षा
बैंकिंग परिदृश्य में आये परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में यह पाया गया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परिचालनात्मक मुद्दों, यथा, अनर्जक परिसंपत्ति बकाये की वसूली, हाउसकीपिंग, शाखा नेटवर्क, ग्राहक सेवा आदि से संबंधित जनवरी 1991 से जून 2004 तक की अवधि के बीच जारी कुछ परिपत्र अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी सभी ऐसे परिपत्रों की विस्तृत समीक्षा की गयी। भारत सरकार के साथ परामर्श के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि संलग्न विवरण में दिए गए ब्योरों के अनुसार 41 परिपत्रों को हटा दिया जाए।
आपको सूचित किया जाता है कि आप संलग्न विवरण में दिए गए परिपत्रों की सूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और यदि इनमें से कुछ परिपत्रों के अनुदेश अभी भी आपके बैंक के लिए प्रासंगिक लगें, तो उनका स्थान लेने के लिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि उन अनुदेशों का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपयुक्त नीतियों / प्रक्रियाओं के अधीन हो ।
भवदीया
(मालविका सिन्हा)
महाप्रबंधक