दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण” - आरबीआई - Reserve Bank of India
दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण”
RBI/2016-17/219 February 02, 2017 सभी एनबीएफसी-एमएफआई, महोदया/महोदय, दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण” 01 सितंबर 2016 के “मास्टर निदेश- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” और “मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” के अंतर्गत एनबीएफसी-एमएफआई को “ऋण का मूल्य निर्धारण” पर जारी लागू दिशा निर्देश के अनुसार यह सूचित किया गया था कि - “एनबीएफसी-एमएफआई यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों पर औसत ब्याज दर उस वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए कर्ज पर औसत लागत तथा निर्धारित सीमा में मुनाफे के योग से अधिक नहीं हो” 2. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए औसत आधार दर तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है इसलिए उपर्युक्त निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है: “एनबीएफसी-एमएफआई यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी तिमाही के दौरान स्वीकृत ऋणों पर औसत ब्याज दर उसके पिछले तिमाही के दौरान लिए गए कर्ज पर औसत लागत तथा निर्धारित सीमा में मुनाफा के योग से अधिक नहीं हो” 3. 01 सितंबर 2016 के “मास्टर निदेश- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” और “मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” में उक्त परिवर्तन को शामिल करते हुए अद्यतन बनाया जा रहा है। भवदीय, सी डी श्रीनिवासन |