मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017
भा.रि.बैं/2019-20/121 23 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म महोदया/महोदय, मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7 तथा 9 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि (i) किसी भी समय किसी ऋणदाता का सभी पी2पी प्लेटफॉर्म पर सकल एक्सपोजर की उच्चतम सीमा ₹ 50,00,000 तक सीमित होगी बशर्ते कि पी2पी प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता के ये निवेश उनके निवल मालियत के अनुरूप हो। सभी पी2पी में ₹ 10,00,000 से अधिक निवेश करने वाले ऋणदाता को पी2पी प्लेटफॉर्म को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी निवल मालियत न्यूनतम ₹ 50,00,000 है। इसके पश्चात सभी ऋणदाता पी2पी प्लेटफॉर्म को यह घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि वे ऋण देने संबंधी सभी जोखिमों को समझ गए हैं और पी2पी प्लेटफॉर्म मूल की अदायगी/ब्याज़ के भुगतान का आश्वासन नहीं देता। (ii) निधियों के अंतरण के लिए, बैंक प्रायोजित न्यास द्वारा संचालित एसक्रो खातों के लिए जरूरी नहीं है कि उसी बैंक मैं रखे जाएं जिसने न्यास को प्रायोजित किया है। 3. मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निदेश, 2017 को तदनुसार अपडेट किया गया है। भवदीय, (चंदन कुमार) |