विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार - आरबीआई - Reserve Bank of India
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/113 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का संदर्भ लें जिसके अनुसार बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफ़टीएलआईएच) और व्यक्तिगत योजनाएं जो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी हो, के दावों के संबंध में शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू करने की अनुमति है। 2. ऐसे ट्रस्ट निधियों द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार के संबंध में एक स्थायी दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से यह सूचित किया जाता है कि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा प्रारम्भ की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत एक्सपोजर के संबंध में शून्य प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जा सकता है यदि येँ योजनाएँ निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रही हो:
3. इसके अलावा, उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के उक्त निर्देशों के अधीन, उपरोक्त ट्रस्ट फंड के तहत प्रारम्भ की गई भविष्य योजना को शून्य प्रतिशत जोखिम भार के पात्र होने के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि पात्र गारंटीकृत दावें दर्ज करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निपटान हो और चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर दर्ज हो। 4. विशिष्ट विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत दावों पर लागू जोखिम भार के कुछ उदाहरण अनुबंध में दिए गए हैं। 5. उपर्युक्त नियामक शर्ते, उन सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी, जिन्हें यह परिपत्र संबोधित किया गया है, जहां तक इन संस्थाओं को संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता दी गई है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |