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बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के तहत बैंक/ बैंकिंग आउटलेट (बीओ) के विवरण संबंधी प्रोफार्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन

भारिबै/2018-19/228
बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.50/22.01.001/2018-19

28 जून 2019

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)

महोदया/ महोदय

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के तहत बैंक/ बैंकिंग आउटलेट (बीओ) के विवरण संबंधी प्रोफार्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन

कृपया हमारे निम्नलिखित परिपत्र देखें: (i) शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र बैपविवि.सं.बीसी.7/22.01.001/2014-15, दिनांक 01 जुलाई 2014 (ii) शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों की समीक्षा पर परिपत्र बैंविवि.आरआरबी.बीएल.बीसी.सं.40/31.01.002/2018-19, दिनांक 31 मई 2019 और (iii) शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों की समीक्षा पर परिपत्र बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17, दिनांक 18 मई 2017

2. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में सभी बीओ/ कार्यालयों की डायरेक्टरी रखता है, [जिसे "मास्टर ऑफिस फ़ाइल" (एमओएफ) प्रणाली कहा जाता है], जिसे बैंकों द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रोफार्मा-I और प्रोफार्मा-II के आधार पर अद्यतन किया जाता है। यह प्रणाली बीओ/ कार्यालयों को आधार (बेस) सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड/ प्राधिकृत डीलर (एडी) कोड को आबंटित करता है।

3. शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीतियों के साथ अतिरिक्त पहलुओं/ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, लेगेसी एमओएफ़ प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) (https://cisbi.rbi.org.in) को वेब पर डाला गया गया है।

4. नई प्रणाली के तहत, सभी संस्थाओं को पूर्व प्रणाली के अनुसार प्रोफार्मा- I और प्रोफार्मा- II को अलग-अलग समेकित करने की बजाय, अपनी जानकारी एक ही प्रोफार्मा (अनुबंध- I) में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नए प्रोफार्मा को ऑनलाइन जमा करने संबंधी अनुदेश अनुबंध- II में दिए गए हैं। बैंकों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएँ सीआईएसबीआई में स्थानांतरित कर दी गई है और आगे से अतिरिक्त सूचनाएँ सीआईएसबीआई में रिपोर्ट की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सीआईएसबीआई पोर्टल में संबंधित परिपत्र, उपयोगकर्ता मैनुअल और अन्य संबंधित दस्तावेज भी हैं।

5. सीआईएसबीआई में बैंकों और एआईएफ़आई के सम्पूर्ण विवरण (जैसे, बैंक श्रेणी, बैंक-समूह, बैंक कोड, जारी किए गए लाइसेंस का प्रकार, विभिन्न कार्यालयों/ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क विवरण, लीड-बैंक जिले) और सभी परिवर्तनों के विवरण टाइम स्टैम्प के साथ रखने का प्रावधान है। बैंक/ एआईएफ़आई, सीआईएसबीआई द्वारा एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि सीआईएसबीआई में दी गई उनकी जानकारी सही और अद्यतन है; वे अपने बैंक/ एआईएफआई से संबंधित डेटा एक्सेस/ डाउनलोड करने की सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।

6. रिज़र्व बैंक ने सीआईएसबीआई में सूचना प्रस्तुत करने के लिए बैंकों/ एआईएफ़आई के नोडल कार्यालयों को लॉगइन सुविधा दी हैं। अन्य संस्थाएं, जिन्हें बीएसआर/ एडी कोड की आवश्यकता है, ईमेल द्वारा अनुरोध करके सीआईएसबीआई को एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बैंक तथा एआईएफआई अनुबंध- III में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद बैंक/ बीओ /कार्यालयों/ गैर-प्रशासकीय स्वतंत्र कार्यालय (एनएआईओ)/ बीओ के अलावा अन्य निश्चित ग्राहक सेवा स्थल (सीएसपी) जैसे एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, अन्य ग्राहक सेवा आदि के लिए उचित सत्यापन के बाद सीआईएसबीआई द्वारा कोड आबंटित किया जाएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू होगा, जो अब तक अपने स्तर पर बीएसआर-भाग-1 कोड आबंटित कर रहे थे। नए बीओ, कार्यालयों आदि के लिए बीएसआर कोड आउटलेट की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए अल्फा-न्यूमेरिक कोड (अंक के रूप में संख्यात्मक कोड के बजाय) के रूप में आवंटित किया जाएगा। स्थिति परिवर्तन के मामले में, बैंकों को केवल संबंधित भाग को संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

7. सभी बैंक/ एआईएफआई, बीओ/ कार्यालयों/ एटीएम/ एनएआईओ आदि के आरंभ, समापन, विलय, स्थानांतरण और रूपांतरण से संबंधित जानकारी सीआईएसबीआई पोर्टल द्वारा तुरंत डीएसआईएम, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, C-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400051 को ऑनलाइन प्रस्तुत करें और इसमें किसी भी मामले में एक सप्ताह से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। सीआईएसबीआई पोर्टल पर इन परिवर्तनों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भवदीय

(श्रीमोहन यादव)
मुख्य महाप्रबंधक

सं- यथोक्त

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