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जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेन - पण्य हेजिंग

आरबीआइ/2006-07/423
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.66

मई 31, 2007

सेवा में
सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेन - पण्य हेजिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना फेमा.25/आरबी-2000 के विनियम 6 और जुलाई 23, 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.03 की ओर आकर्षित किया जाता है। वर्तमान में भारत में निवासी व्यक्तियों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से कतिपय शर्तों के अधीन पण्य में मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए भारत से बाहर पण्य मंडियों अथवा बाज़ारों में संविदा की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा चुनिन्दा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों को, अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चान्दी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को छोड़कर) के संबंध में मूल्य जोखिम के हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय मंडियों/बाज़ारों में देशी बिक्री/ खरीद लेनदेनों के संबंध में मूल्य जोखिम के हेजिंग की अनुमति नहीं है, बावज़ूद इसके कि देशी मूल्य, पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है।

2. देशी लेनदेनों के लिए पण्य हेजिंग - चुनिन्दा धातु

रिज़र्व बैंक को देशी उत्पादकों और कतिपय धातु उपयोगकर्ताओं से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में देशी खरीद और बिक्री के संबंध में मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति दी जाए ताकि वे ऐसे एक्सचेंजों में और अधिक डेप्थ एण्ड लिक्विडिटी का फायदा उठा सकें।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 139) में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिसे रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, अब से आगे देशी उत्पादकों/ उपयोगकर्ताओं को उनके निहित आर्थिक जोखिम के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में एलुमिनियम, तांबा, शीशा, निकल और ज़िन्क के संबंध में उनके मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। हेजिंग की अनुमति उपर्युक्त पण्यों के पिछले 3 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) की वास्तविक खरीद/ बिक्री अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक खरीद/बिक्री पण्यावर्त, जो भी अधिक हो, के औसत तक दी जाए। इसके अलावा केवल मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति दी जाए।

3. घरेलू खरीद के लिए पण्य हेजिंग - एवियेशन टर्बाइन फ्यूल

इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एवियेशन टर्बाइन फ्यूल के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को, उनके घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में उनके आर्थिक जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। रिज़र्व बैंक को एवियेशन टर्बाइन फ्यूल के घरेलू उपयोगकर्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें ओटीसी उत्पादों के माध्यम से उनके आर्थिक जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति दी जाए क्योंकि एवियेशन टर्बाइन फ्यूल अथवा उसकी निकट नज़दीकी स्थानापन्न उत्पादों का मंडियों में कारोबार नहीं होता है। घरेलू उपयोगकर्ताओं के अनुसार, कच्चे तेल, हीटिंग ऑयल, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पादन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एवियेशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्य जोखिम पर उनके जोखिमों की हेजिंग को हो सकता है पूर्ण प्रतिरक्षा न मिले। तदनुसार, यदि जोखिम प्रोफाइल औचित्य प्रमाणित करता है तो एवियेशन टर्बाइन फ्यूल के वास्तविक उपयोगकर्ता भी ओटीसी संविदा का उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि एवियेशन टर्बाइन फ्यूल की हेजिंग के लिए अनुमति केवल फर्म आर्डर पर ही दी जाती है तथा आवश्यक दस्तावेजी सबूत उनके पास रोक रखे जाते हैं।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, ग्राहकों की ओर से, जो प्रणालीगत अंतरराष्ट्रीय मूल्य जोखिम के प्रभाव में नहीं हैं तथा उपर्युक्त पैरा 2 या 3 के अंदर नहीं आते हैं, अनुमति के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि हेजिंग कार्यकलाप शुरू करनेवाली कंपनियों के पास बोर्ड की अनुमोदित नीतियां हैं, जो समग्र रूपरेखा को परिभाषित करती है जिसके दायरे में डेरिवेटिव कार्यकलाप और जोखिम का नियंत्रण किया जाना चाहिए। जुलाई 23, 2005 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3 की अन्य शर्तों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए। सभी लेनदेन नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से ही किए जाएं।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जिसे रिज़र्व बैंक ने पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमति देने के लिए पहले ही अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं, वे भी इन नई सुविधाओं के लिए नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

7. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिन्हें पण्य हेजिंग के अनुमोदन देने के लिए अनुमति दी गई है, वे अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार एक मासिक रिपोर्ट अगले माह के प्रारंभिक सप्ताह में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करें।

8. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत न आनेवाली हेजिंग लेनदेनों को करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को अब तक की तरह अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करना जारी रखें।

9. मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 डविदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं।

10. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

11. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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