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जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन (डीलिंग्स): एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में निवासियों द्वारा सहभागिता करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

भा.रि.बैंक/2014-15/526
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 90

31 मार्च 2015

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया / महोदय,

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन (डीलिंग्स): एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव
मार्केट में निवासियों द्वारा सहभागिता करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000) तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट (ईटीसीडी) में निवासियों द्वारा सहभागिता करने से संबंधित 20 जून 2014 के ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज) परिपत्र सं. 147 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अंतर्भूत एक्स्पोज़र प्रमाणन की अपेक्षा न रखने वाली पोजीशन लिमिट्स में वृद्धि

2. संप्रति घरेलू सहभागियों को प्रति एक्स्चेंज 10 मिलियन अमरीकी डालर तक खरीद (buy) के साथ-साथ बिक्री (sell) संबंधी पोजीशन लेने की अनुमति है। इस बाबत और उदारीकरण के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि USD-INR युग्म के लिए प्रति एक्स्चेंज लिमिट्स को बढ़ाकर 15 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया जाए। इसके अलावा, घरेलू सहभागियों को 5 मिलियन अमरीकी डालर तक की सीमा में EUR-INR, GBP-INR तथा JPY-INR युग्मों की खरीद (बाय) के साथ-साथ बिक्री (सेल) की पोजीशन लेने की अनुमति होगी। इन लिमिट्स की निगरानी एक्स्चेंजों द्वारा की जाएगी एवं इस संबंध में हुए उल्लंघनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा। निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्स्चेंज अमरीकी डालर से भिन्न करेंसियों में कांट्रैक्टों के बाबत निश्चित सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं ताकि ये सीमाएं 5 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य सीमा में सीमित रहें।

आयातकों और निर्यातकों दोनों के लिए दस्तावेजी अपेक्षाओं को युक्तियुक्त बनाना

4. संप्रति, उपर्युक्त परिपत्र के क्रमश: पैराग्राफ (2)(बी)(iii) एवं (2)(बी)(v) के अनुसार, मार्केट में भाग लेने वालों को, उसमें किए गए उल्लेखानुसार, अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। ईटीसीडी मार्केट में एक और उदारीकरण के उपाय के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बजाय मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित उसी आशय का वचनपत्र प्रस्तुत किया जाए। यदि कंपनी सचिव न हो, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी मुख्य वित्त अधिकारी के साथ उक्त वचनपत्र को हस्ताक्षरित करें।

संविदागत एक्स्पोजरों की हेजिंग हेतु आयातकों के लिए पात्रता सीमा में वृद्धि

5. संप्रति, आयातकों को उपर्युक्त परिपत्र के पैरा (2)(बी)(i) में यथापरिभाषित उनकी पात्रता सीमा के 50% तक ईटीसीडी मार्केट में उन्हें अपने कांट्रैक्ट एक्स्पोज़रों को हेज करने की अनुमति है। निर्यातकों एवं आयातकों, दोनों को, समान स्तर पर लाने के दृष्टिकोण से अब यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को उनकी पात्रता सीमा के 100 प्रतिशत तक हेजिंग पोजीशन लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

6. घरेलू सहभागी द्वारा ईटीसीडी मार्केट में उचित हेजिंग पोजीशन लेने संबंधी पात्रता सीमा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र एवं उक्त परिपत्र के पैरा (2)(बी)(ii) में किए गए उल्लेखानुसार मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का आवश्यक वचनपत्र प्रस्तुत करने संबंधी शर्त सहित सभी अन्य परिचालनात्मक दिशानिर्देश एवं शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी।

7. मौजूदा एवं संशोधित स्थिति दर्शाने वाली मैट्रिक्स सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय,

(आर. सुब्रम्हणियन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त।


31 मार्च 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 90 का संलग्नक

पैराग्राफ नं. 20 जून 2014 के ए.पी.(डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं. 147 के अनुसार मौजूदा उपबंध 31 मार्च 2015 के ए.पी.(डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं. 90 के अनुसार संशोधित उपबंध
(2)(ए) घरेलू सहभागियों को प्रति एक्स्चेंज 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक (की सीमा में) खरीद के साथ-साथ बिक्री की करने की अनुमति होगी। घरेलू सहभागियों को USD-INR युग्म में प्रति एक्स्चेंज 15 मिलियन अमरीकी डॉलर तक (की सीमा में) खरीद के साथ-साथ बिक्री करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, घरेलू सहभागियों को EUR-INR, GBP-INR तथा JPY-INR युग्मों में, कुल मिलाकर, प्रति एक्स्चेंज 5 मिलियन अमरीकी डालर तक (की सीमा में) खरीद (बाय) के साथ-साथ बिक्री (सेल) करने की अनुमति होगी। इन सीमाओं की निगरानी एक्स्चेंजों द्वारा की जाएगी एवं इस संबंध में हुए उल्लंघनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
(2)(बी)(i) माल और सेवाओं के निर्यातक अथवा आयातक सहभागियों के लिए ईटीसीडी में उचित हेजिंग पोजीशन लेने के लिए पात्र सीमा, (ए) निर्यातक के मामले में (I) विगत 3 वर्षों के निर्यात पण्यावर्त के औसत अथवा (II) पिछले वर्ष के निर्यात पण्यावर्त में से जो भी अधिक हो, के आधार पर और (बी) आयातक के मामले में (I) विगत 3 वर्षों के आयात पण्यावर्त के औसत अथवा (II) विगत वर्ष के पण्यावर्त में से जो भी उच्चतर हो, के पचास प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगी। माल और सेवाओं के निर्यातक एवं आयातक सहभागियों के लिए पात्रता सीमा जिस तक वे ईटीसीडी मार्केट में उचित हेजिंग पोजीशन ले सकते हैं, वह (I) विगत 3 वर्षों के निर्यात अथवा आयात पण्यावर्त के औसत अथवा (II) पिछले वर्ष के निर्यात अथवा आयात पण्यावर्त में से जो भी उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगी।
(2)(बी)(iii) उल्लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर, कोई ट्रेडिंग सदस्य संबंधित ग्राहक की ओर से (पैराग्राफ (2)(बी)(i) के अनुसार) पात्रता सीमा के पचास प्रतिशत तक ईटीसीडी संविदाएं (कांट्रैक्ट्स) बुक कर सकता है। यदि कोई सहभागी ईटीसीडी में पात्र सीमा के पचास प्रतिशत से अधिक की पोजीशन लेना चाहे, तो उसे अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं का कुल योग आम तौर पर पात्रता सीमा के अनुरूप रहा है। उल्लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर, कोई ट्रेडिंग सदस्य संबंधित ग्राहक की ओर से (पैराग्राफ (2)(बी)(i) के अनुसार) पात्रता सीमा के पचास प्रतिशत तक ईटीसीडी संविदाएं (कांट्रैक्ट्स) बुक कर सकता है। यदि कोई सहभागी ईटीसीडी में पात्रता सीमा के पचास प्रतिशत से अधिक की पोजीशन लेना चाहे तो उसे मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं का कुल योग पात्रता सीमा के अनुरूप रहा है। यदि कंपनी सचिव न हो, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी के साथ उक्त वचनपत्र को हस्ताक्षरित(co-sign) करें।
(2)(बी)(v) पैराग्राफ (2)(बी)(iv) में शामिल सहभागियों को छोड़कर, ईटीसीडी मार्केट के सभी सहभागियों से अपेक्षित होगा कि वे एक्स्चेंज के संबंधित ट्रेडिंग सदस्य को 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त अर्ध-वर्ष के लिए संबंधित तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि सहभागी द्वारा ओटीसी और ईटीसीडी मार्केट में विगत छह माह में बुक की गई डेरिवेटिव संविदाओं का कुल योग वास्तविक एक्स्पोज़र से अधिक नहीं था। पैराग्राफ (2)(बी)(iv) में शामिल सहभागियों को छोड़कर, ईटीसीडी मार्केट के सभी सहभागियों से अपेक्षित होगा कि वे एक्स्चेंज के संबंधित ट्रेडिंग सदस्य को 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त अर्ध-वर्ष के लिए संबंधित तारीख से 15 दिनों के भीतर मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करें कि विगत छह माह में सहभागी द्वारा ओटीसी और ईटीसीडी मार्केट में की गई डेरिवेटिव संविदाओं का कुल योग वास्तविक एक्स्पोज़र से अधिक नहीं था। यदि कंपनी सचिव न हो, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी मुख्य वित्त अधिकारी अथवा वित्तीय एवं लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी के साथ उक्त वचनपत्र को हस्ताक्षरित करेंगे।

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