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रिटेल सहभागियों के लिए विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत – एफएक्स-रिटेल

आरबीआआई/2018-19/217
एफएमआरडी.एफएमडी.16/02.03.225/2018-19

20 जून 2019

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदय/महोदया,

रिटेल सहभागियों के लिए विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत – एफएक्स-रिटेल

कृपया 6 जून 2019 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का अवलोकन करें, जिसमें बैंकों के रिटेल ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा क्रय/विक्रय हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। एफएक्स -रिटेल नामक यह प्लेटफॉर्म 5 अगस्त 2019 को क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किए जाने को तैयार है।

2. रिटेल प्रयोक्ताओं (व्यक्तियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यिमयों) हेतु विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शी और उचित कीमत की समस्या को विभिन्न मंचों और सार्वजनिक चर्चाओं में उठाया जाता रहा है। इस प्रकार की यह व्यवस्था रिटेल ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और बेहतर कीमत निर्धारण की तरफ ले जाने के साथ-साथ पारदर्शिता भी प्रदान करेगी। बैंक अपने ग्राहकों से प्रशासनिक खर्चों के लिए पूर्व-सहमत समसमान शुल्क ले सकते हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाना चाहिए। समग्रतया इससे विदेशी मुद्रा बाजार में रिटेल ग्राहकों द्वारा उठाई जा रही कुल लागत कम हो जाएगी। बैंकों द्वारा कीमत-निर्धारण के माध्यम के स्थान पर इस बाजार में रिटेल ग्राहकों की सीधी पहुँच में सुविधा देने से वेयर हाउसिंग लेनदेन में बैंकों पर आने वाले जोखिम भी कम होंगे।

3. किसी भी बैंक का कोई भी ग्राहक एफएक्स-रिटेल प्लटेफॉर्म पर (https://www.fxretail.co.in वेबसाइट के माध्यम से) पहुँच सकता है, जिसे रुपये के बदले में अमरीकी डालर का क्रय अथवा विक्रय करना है तथा जिसकी डिलीवरी कैश आधार (उसी दिन), टॉम आधार (अगले दिन) या स्पॉट आधार (सौदा करने की तारीख के दो दिन बाद) पर लेनी है, इसके लिए निम्नलिखित शर्तों रहेंगी -

  1. एक दिन में प्रति ग्राहक किए जाने वाले सौदों पर कोई कैप नहीं है। एक ग्राहक के लिए सौदों की कुल रकम की सीमा उसके बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार रहेगी।

  2. एकल सौदे का आकार $5 मिलियन से अधिक नहीं रहेगा।

  3. रिटेल ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधा के तौर पर ग्राहकों द्वारा सौदों पर सीसीआइएल द्वारा लेनदेन-प्रभार नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते ऐसे लेनदेन प्रतिदिन 50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हों।

  4. प्रतिदिन 50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सौदे पर सीसीआइएल द्वारा 0.0004% का सौदा प्रभार लगाया जाएगा।

4. बैंकों द्वारा प्रभारित शुल्क, यदि कोई है, तो उसे एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर दर्शाया जाएगा। बैंकों द्वारा ग्राहकों के उन प्रभारों को लिया जा सकता है जो सौदों और निपटान के लिए सीसीआईएल द्वारा लगाए जाते हैं।

5. रिटेल/ग्राहकों को पारदर्शिता और कीमत निर्धारण के लाभों और साथ ही उन्नत अन्वेषण के प्रणालीगत लाभ को देखते हुए बैंक इन रिटेल ग्राहकों को इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से ऑन-बोर्डिंग की सुविधा देंगे। ग्राहक लेनदेन के वितरण (एफएक्स-रिटेल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों और अन्य चैनलों पर) और उनके द्वारा लगाए जा रहे शुल्कों की तिमाही विवरणी ‘अनुलग्नक’ में दिए गए प्रारूप में सभी बैंकों को प्रस्तुत करनी होगी।

6. ग्राहक पंजीकरण की प्रक्रिया सहित इस प्लेटफॉर्म के परिचालन से संबंधित विस्तृत गाइडलाइनों को सीसीआईएल की वेबसाइट (https://www.ccilindia.com) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

7. इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक पंजीकरण प्रक्रिया 01 जुलाई, 2019 को आरंभ होगा और 5 अगस्त, 2019 से यह प्लेटफॉर्म लेनदेन के लिए उपलब्ध होगा।)

8. इस परिपत्र में निहित निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ब के तहत जारी किया गया है और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि हों तो; उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(टी. रबि शंकर)
मुख्‍य महाप्रबन्‍धक

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