बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम दर्शाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम दर्शाना
आरबीआई / 2008-09/477 13 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फार्म जमा किए जाने की सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं है। साथ ही यह भी पता चला है कि बचत बैंक खाता खोलने के फार्म में दिए गए अनुसार कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन की प्राप्ति सूचना देने की व्यवस्था तो है लेकिन ऐसी प्राप्तिसूचनाएं वास्तव में ग्राहकों को नहीं दी जा रही हैं। इस संबंध में, आप जानते ही हैं कि बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) के अनुसार बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए फार्म जमा करने की सूचना जमाकर्ता(ओं) /लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रूप में देना आवश्यक है। 2. अत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों को यथा लागू) तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा / अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए फार्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की प्राप्ति सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं। 3. जब कोई बैंक खाता धारक इस सुविधा का लाभ उठाता है तो उसे पास बुक में दर्शाया जाना चाहिए ताकि खाता धारक के निधन पर पास बुक से उसके रिश्तेदारों को यह पता चल सकेध कि दिवंगत जमाकर्ता द्वारा नामांकन सुविधा का लाभ उठाया गया था और वे उचित कार्रवाई कर सकें। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पास बुक के मुख पृष्ठ पर " नामांकन पंजीकृत" लिख कर नामांकन सुविधा का लाभ उठाने संबंधी स्थिति को दर्ज करने की प्रथा आरंभ करें। यह व्यवस्था मीयादी जमा रसीदों के मामले में भी की जाए। 4. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो वे पास बुक / खाता विवरण / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम भी दर्शाएं। ऐसा करना ग्राहकों / नामितियों के लिए उपयोगी होगी। भवदीय (बी.पी.विजयेंद्र ) |