अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
भारिबैं/2005-06/366
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.76/03.05.33(सी)/2005-06
19 अप्रैल 2006
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंक
महोदय,
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
कृपया दिनांक 18 अप्रैल 2006 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य का पैरा 112 (पैरा की प्रतिलिपि संलग्न ) देखें ।
2. इस सबंध में कृपया एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर पर दिनांक 22 नवम्बर 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.49/03.05.33(सी)/2005-06 देखें । समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि अगली सूचना तक तथा 18 अप्रैल 2006 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:
मीयादी जमा
एक से तीन वर्ष तक की प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 100 आधार अंक मिलाकर (17 नवंबर 2005 से लागू 75 आधार अंक की तुलना में) तदनुरूपी अवधिपूर्णता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को यथाविद्यमान लिबॉर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए । तीन वर्ष की जमाराशियों के लिए उपर्युक्तानुसार निर्धारित ब्याज दरें उस स्थिति में भी लागू होनी चाहिए, यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होती हो । ब्याज दरों में उक्त परिवर्तन वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगे ।
3.पूर्व जारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । दिनांक 19 अप्रैल 2006 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि. आरआरबी.डीआइआर 742 /03.05.33(सी )/2005-06 संलग्न है ।
4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें ।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.डीआइआर 742/03.05.33(सी)/2005-06 19 अप्रैल 2006
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी दिनांक 22 नवम्बर 2005 के निदेश ग्राआऋवि. सं.आरआरबी. डीआइआर. 391/ 03.05.33(सी) /2005-06 में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है , एतद्द्वारा निदेश देता है कि एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएँ :-
2. एनआरई मीयादी जमा
" 18 अप्रैल 2006 को भारत में कारोबार के समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की संविदागत परिपक्वता वाली अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई ) की जमाराशियों पर ब्याज दरें तदनुरपी परिपक्वता में 100 आधार अंक मिलाकर अमरीकी डॉलर के लिए पूर्ववर्ती महीने के अंतिम कार्य दिवस पर लिबॉर /स्वैप दरों से अधिक नहीं होंगी । उपर्युुक्त आधारित ब्याज दरों में परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होने की स्थिति में भी लागू होगी । ब्याज दरों से परिवर्तन उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई मीयादी जमा राशियों पर भी लागू होंगे " ।
(वी.एस. दास)
कार्यपालक निदेशक
वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 112:
(घ) अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर :सीमा के वृध्दि
112.एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता वाली अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें तदनुरूपी परिपक्वता में अमरीकी डॉलर के लिए लिबॉर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होंगी ।चालू मौद्रिक तथा ब्याज दरों की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह उचित माना गया हैं :
सीमा को तदननुरुपी परिपक्वता में तत्काल अमेरिकी डॉलर के लिए लिबॉर /स्वैर दरों को 25 आधार अंक बढ़ा कर 100 आधार अक कर दिया जाए ।