आरटीजीएस प्रणाली - सरकारी प्राप्तियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरटीजीएस प्रणाली - सरकारी प्राप्तियां
आर बी आई/2009-10/226 17 नवंबर 2009 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय/महोदया, आरटीजीएस प्रणाली - सरकारी प्राप्तियां जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निधि अंतरण को सुलभ बनाने के लिए कई पहलें की हैं जिसके परिणाम स्वरूप आर टी जी एस (RTGS) और एन ई एफ टी (NEFT) प्रणाली के प्रसंस्करणों के परिमाण में मौलिक वृद्धि हुई है। तदुपरांत यह देखा गया है कि कुछ बैंक सरकारी खाते में प्राप्तियों को आर टी जी एस माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। तथापि इस प्रकार के संव्यवहारों के दौरान बैंक एक जैसी पद्धति नहीं अपना रहे हैं। आर टी जी एस के प्रमुख सहभागी बैंको से चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार केवल अधिकृत बैंक ही सरकार के लिए भुगतान स्वीकार कर सकते हैं और सरकारी खाते का प्रत्येक भुगतान चालान के साथ होना चाहिए। आर टी जी एस मैसेज अंतरण प्लेटफार्म से केवल निधि अंतरण मैसेज ही जा सकता हैं, चालान नहीं। इसलिए प्राप्तकर्ता बैंक आर टी जी एस मैसेज के साथ चालान नहीं होने के कारण सरकारी खाते में जमा(राशि) देने की स्थिति में नही होते । इसलिए अक्सर संव्यवहार वापस होते हैं। सरकारी प्राप्तियों को आर टी जी एस के माध्यम से सुलभ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आर टी जी एस में सरकारी संव्यवहारों को, वही सहभागी कर सकेंगे जिनका प्राप्तकर्ता बैंक के साथ निधियों को प्राप्त करने के लिए समझौता हो। यदि दोनो पक्षों में इस प्रकार की निधियों को आर टी जी एस से अंतरण करने का निर्णय हुआ हो, बैक ऐसे संव्यवहारों के लिए अंतरबैंक मोड आर42 का प्रयोग करेंगे।आर टी जी एस सहभागी कृपया नोट करें कि यह अंतरिम व्यवस्था आर टी जी एस फ्रेमवर्क के साथ सरकारी प्राप्तियों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति अपेक्षानुरूप बेहतर होने तक है। संव्यवहार शुरु करने वाले बैंक को वायर अंतरण (Wire Transfer) दिशानिदेशों के अनुसार मैसेज फार्मेट में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पूरी जानकारी देनी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो प्राप्तकर्ता बैँक को फील्ड टैग 7495 में अतिरिक्त जानकारी भेजी जा सकती है। कृपया परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय, (जी. पद्मनाभन) |